इसी के चलते पुत्र ने आत्महत्या की। पुलिस ने आरोपी पत्नी तथा पड़ोसी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, निचली अदालत में 8 अप्रैल को जमानत खारिज होने पर आरोपी ने जिला न्यायालय में जमानत याचिका लगाई। आरोपी पत्नी की ओर से अधिवक्ता ने मामले को झूठा बताते हुए बरामदगी नहीं होने के आधार पर जमानत का निवेदन किया। मृतक की मां के अधिवक्ता मनीष बारासा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ अवैध संबंधों के चलते पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का गंभीर आरोप है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुध विहार निवासी ममता उर्फ हिना बानो की जमानत खारिज कर दी। गौरतलब है कि मृतक धर्मपाल ने 4 वर्ष पहले मुस्लिम जाति की हिना से शादी की थी उसके दो संतान थी, मृतक धर्मपाल मजदूरी करता था।
अपर सेशन न्यायालय संख्या 5 अहसान अहमद ने पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की आरोपी पत्नी को जमानत का लाभ देने से इंकार करते हुए केस डायरी पुलिस को लौटा दी। प्रकरण के अनुसार मृतक धर्मपाल की मां कृष्णा ने 27 मार्च को बोरानाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि डीपीएस चौराहा स्थित बुध विहार कॉलोनी में उसके पुत्र ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है, प्रार्थियां ने पुत्रवधू के चरित्र पर संदेह भी जताते हुए आरोप लगाया कि मृतक की पत्नी का उसके पड़ोसी के साथ नाजायज संबंध थे।