आपको बता दें कि 20 वर्ष पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान काे 50000 रुपए के मुचलके पर गत 7 अप्रेल को जमानत मिल गर्इ थी। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने यह फैसला सुनाया।
सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया निचली अदालत का रिकॉर्ड आने के बाद सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया और सलमान के वकीलों ने कोर्ट की जमानत के लिए सभी शर्त मानते हुए जमानत की गुहार की। इससे पहले सलमान की याचिका पर सुनवाई कर रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी का तबादला होने के बाद सुनवाई को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन बाद में साफ हुआ कि स्थानांतरण के बाद भी सुनवाई कर जज फैसला सुना देंगे।
काला हिरण शिकार प्रकरण में पांच साल की सजा सलमान खान को जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने काला हिरण शिकार प्रकरण में पांच साल की सजा एवं दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद सलमान ने डीजे कोर्ट में सजा स्थगन और जमानत के लिए अपील की है, जिस पर डीजे कोर्ट ने 6 अप्रेल को सुनवाई की थी। डीजे कोर्ट के आदेश पर ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड पेश किया गया। इसको देखकर सरकारी वकील पोकरराम विश्नोई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा दुर्लभतम जीव के शिकार का प्रकरण है और इसमें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं सलमान के वकील महेश बोड़ा ने कहा हम सभी शर्त मानने को तैयार हैं और अब तक सलमान ने सभी शर्तों का पालन किया है। इसी वजह से जमानत दी जानी चाहिए।