READ MORE: सलमान के वकील को इंटरनेशनल डॉन की धमकी… कहा सलमान को बचा लिया, तुम्हें कौन बचाएगा याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रविन्द्रसिंह राठौड़ ने पैरवी करते हुए कहा कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए पिछले कुछ सालों से हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा रही है। पुलिस के पास धारा 144 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद लगातार आदेश निकालकर प्रतिबंध लगा रही है। हुक्का प्रतिबंध की श्रेणी में आने के बावजूद पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है, जो उचित नहीं है।
READ MORE: जासूसी के आरोप में पकड़े गए दो युवक, सामरिक महत्व की सूचनाएं पाक भेजने का आरोप उन्होंने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की प्रति पेश करते हुए कहा कि पूर्व में निर्धारित हो चुका है कि पुलिस ऑथोरिटी को धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। हुक्का बार को लेकर अलग से नियम व कानून बने हैं, जिसके तहत पुलिस कार्रवाई कर सकती है। मामले की पूरी सुनवाई करने के साथ ही न्यायाधीश लोहरा ने आदेश दिया की पुलिस धारा 144 सीआरपीसी के तहत हुक्का बार प्रतिबंधित नही कर सकती है।