गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने अनलॉक के आदेश में बताया कि अब जिला कलक्टर कोरोना संक्रमण के प्रसार की स्थिति को देखते हुए धारा 144 लगा सकेंगे। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्र होने पर रोक रहेगी। यह आदेश अनुमत गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे। विवाह और अंत्येष्टि में पहले की तरह दी गई गाइडलाइन के मुताबिक छूट रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव अशोक कुमार जैन ने रविवार रात बयान जारी कर कहा कि सरकार के नए निर्देशों का कोई उल्लघंन करता है तो तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पाया जाता है कि स्थानीय अधिकारियों की ओर से ऐसे मामलों में उदासीनता बरती जा रही है तो आयोग कार्रवाई करेगा।
सरकार की नई गाइडलाइन आयोग को मिली है। प्रचार को लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों में जल्द संशोधन किया जाएगा।
श्याम सिंह राजपुरोहित, सचिव— राज्य निर्वाचन आयोग