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हाईकोर्ट ने LOC पर मिली युवती को प्रेमी के घर तक सुरक्षित पहुंचाने के दिए निर्देश

locationजोधपुरPublished: Jul 19, 2019 04:28:49 pm

Submitted by:

Nidhi Mishra

हाईकोर्ट ने कहा युवती बालिग और फैसले लेने में सक्षम है। इसलिए उसे उसके प्रेमी तक पहुंचाया जाए।

Rajasthan High Court Directs To Send Girl With The Lover

हाईकोर्ट ने LOC पर मिली युवती को प्रेमी के घर तक सुरक्षित पहुंचाने के दिए निर्देश

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने जम्मू जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल ( Line of Control ) से चार किलोमीटर पहले मिली युवती को उसकी इच्छा के अनुरूप माउंट आबू में प्रेमी के घर तक सुरक्षित पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान युवती की मां ने प्रेमी के साथ शादी करवाने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन युवती ने मां के घर जाने से साफ इनकार करते हुए खुद की जान को खतरा बताया।
न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ ने रातानाडा निवासी एक महिला ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ( habeas corpus petition ) दायर कर कहा था कि उसकी बेटी लापता है। इस याचिका में एक प्रतिवादी माउंट आबू निवासी अरमान खान को बनाया गया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने पुलिस की मौजूदगी में युवती को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 12 जुलाई को उसे नारी निकेतन भेजने के आदेश दिए थे। युवती को पुलिस ने जम्मू जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल ( LOC news ) से चार किमी पहले घूमते हुए दस्तयाब किया था। कोर्ट के पूछने पर युवती ने बताया कि वह मां के घर नहीं जाना चाहती। वह माउंट आबू निवासी अरमान के साथ रहना चाहती है।
युवती ने बताया कि मां का घर छोडऩे के बाद वह अरमान के साथ रही और उसने उसे अच्छे से रखा। कोर्ट में उसने कहा कि उसकी मां के जानकार कोर्ट परिसर में आए हुए हैं और उसके साथ जाने में उसकी जान को खतरा है। इस पर कोर्ट ने पाया कि 21 वर्षीय युवती पढ़ी लिखी है और अच्छे भविष्य के संबंध में निर्णय करने में सक्षम है। हालांकि, कोर्ट में युवती ने कहा कि उसने औपचारिक रूप से अरमान से शादी नहीं की है, लेकिन कोर्ट ने बालिग युवती के बयान को देखते हुए उसे सुरक्षित माउंट आबू पहुंचाने के आदेश दिए।
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