वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ मेंं याचिकाकर्ता रणछोड़ सिंह परिहार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिक्ता करणसिंह राजपुरोहित व सहयोगी रजत अरोड़ा ने कोर्ट के पूर्ववर्ती आदेश की पालना में 13 करोड़ के खर्च से करवाए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा पेश किया, जिस पर खंडपीठ ने कहा कि खर्च का तखमीना नहीं बल्कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट व ग्राउंड वर्क समझने के लिए उसे मंडोर उद्यान के ले-आउट पर दर्शाते हुए पेश करें।
याची के अधिवक्ता राजवेंद्र सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि मंडोर उद्यान में पुरा महत्व के स्मारक हैं, उनके संरक्षण व मूल स्वरूप पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 5 सितंबर को मंडोर उद्यान में विकास एवं रखरखाव कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की थी।
एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं का विस्तार: सीआइएसएफ को पक्षकार बनाने के निर्देश
जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्री विमानों में संभावित बढ़ोतरी देखते हुए सुरक्षा इंतजामों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) की नफरी व वर्किंग टाइम में अपेक्षित विस्तार की जरूरत है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हवाई सेवा मेें विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आने पर सीआइएसएफ को पक्षकार बनाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में याचिकाकर्ता लिब्रा इंडिया की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता अंकुर माथुर ने एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि ऐसा जानकारी में आया है कि कुछ एयरलाइंस कंपनियां अलसुबह और रात में विमान सेवाएं संचालित करना चाहती है, लेकिन इसके लिए सीआइएसएफ की सीमित नफरी व वर्किंग टाइम आड़े आ रहा है। एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार तथा अपेक्षित सुरक्षा इंतजामों के लिए सीआइएसएफ की भूमिका बढ़ाने की जरूरत है।
सीआइएसएफ के डायरेक्टर जनरल तथा चीफ एयरपोर्ट सिक्यूरिटी ऑफिसर को पक्षकार बनाने के प्रार्थना पत्र पर खंडपीठ ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता दिलीप कावडिय़ा को नोटिस स्वीकार करने के निर्देश दिए। माथुर ने कोर्ट को बताया कि एयरपोर्ट पर भी चैकिंग काउंटर एवं ऑपरेशनल व्यवस्थाएं बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। सुनवाई के दौरान एयरलाइंस कंपनियों द्वारा अपने प्रस्तावों की जानकारी दी गई। खंडपीठ ने अगली सुनवाई 27 सितंबर को मुकर्रर की है।