कोर्ट में एक घंटा 20 मिनट तक राज्य सरकार का पक्ष रखा, लेकिन समय कम होने के कारण कोर्ट को सुनवाई टालनी पड़ी। मुख्य न्यायाधीश भट्ट ने कहा कि वे इस मामले में आगे की सुनवाई जयपुर में करेंगे। हालांकि 20 अगस्त को भी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही होने की संभावना है, क्योंकि न्यायाधीश माथुर संभवतया जोधपुर में ही रहेंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई देखने के लिए बुधवार को भी वकीलों का क्रेज बना रहा, हालांकि वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई का बुधवार को तीसरा दिन था।
महाधिवक्ता ने कहा, न्यायिक समीक्षा की सीमा है
बुधवार को महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जस्टिस एस के गर्ग की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने पांच जातियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और उसके आधार पर ही रिपोर्ट दी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसी कमेटी के अध्ययन के आधार पर इन जातियों को अलग से आरक्षण की सिफारिश की। आयोग की इस सिफारिश को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है।
उन्होंने कहा कि कमेटी व आयोग की रिपोर्ट को याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। हालांकि राज्य सरकार ने कोर्ट में इनकी रिपोर्ट पेश कर दी है। यह रिपोर्ट पेश होने के बाद याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट को चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने कहा, मामले में मेरिट पर सुनवाई की जाएगी। महाधिवक्ता सिंघवी ने न्यायिक समीक्षा के मामले में न्यायालय की सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न न्यायालयों के फैसले भी पेश किए।