जोधपुरPublished: Feb 20, 2020 01:28:44 pm
Harshwardhan bhati
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मॉडल नियमों में मादक पदार्थों के नए रूप वाइटनर, नेल पॉलिश रिमूवर व थिनर को शामिल करने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यदि कोई व्यक्ति इन पदार्थों को बच्चों को मुहैया करवाता है तो उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सके।
व्हाइटनर, थिनर व नेल पॉलिश रीमूवर को भी मादक पदार्थों की सूची में शामिल करे सरकार : कोर्ट