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व्हाइटनर, थिनर व नेल पॉलिश रीमूवर को भी मादक पदार्थों की सूची में शामिल करे सरकार : कोर्ट

locationजोधपुरPublished: Feb 20, 2020 01:28:44 pm

Submitted by:

Harshwardhan bhati

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मॉडल नियमों में मादक पदार्थों के नए रूप वाइटनर, नेल पॉलिश रिमूवर व थिनर को शामिल करने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यदि कोई व्यक्ति इन पदार्थों को बच्चों को मुहैया करवाता है तो उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सके।

rajsthan highcourt hearing on use of Intoxicants in children

व्हाइटनर, थिनर व नेल पॉलिश रीमूवर को भी मादक पदार्थों की सूची में शामिल करे सरकार : कोर्ट

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मॉडल नियमों में मादक पदार्थों के नए रूप वाइटनर, नेल पॉलिश रिमूवर व थिनर को शामिल करने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यदि कोई व्यक्ति इन पदार्थों को बच्चों को मुहैया करवाता है तो उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सके।
न्यायाधीश संदीप मेहता व विजय विश्नोई की खंडपीठ में स्वप्रसंज्ञान से दर्ज एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मादक पदार्थ के नए रूप वाइटनर, नैल पॉलिश रिमूवर व थिनर के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई। न्याय मित्र अनिरूद्ध पुरोहित ने कोर्ट के पूर्ववती आदेशों की पालना रिपोर्ट पर कमियां इंगित करते हुए जवाब पेश किया। इस पर कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता फरज़ंद अली और अनिल कुमार गौड़ को अगली सुनवाई से पहले सबंधित विभागों के सचिवों के शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में बालिका गृह की अधीक्षक के खिलाफ वहां रहने वाली कुछ बच्चियों द्वारा आरोप लगाते हुए मंडोर थाने में दर्ज करवाई गई प्राथमिकी के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अनुसार अन्य लड़कियों से किए सत्यापन के आधार पर अधीक्षक के विरूद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए। कोर्ट ने यह रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 1 अप्रेल को रखी है।
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