scriptबहन अलवीरा के साथ जाेधपुर पहुंचे सलमान खान, सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई सोमवार को | Salman Khan : Arrived at Jodhpur in Blackbuck Poaching Case | Patrika News

बहन अलवीरा के साथ जाेधपुर पहुंचे सलमान खान, सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई सोमवार को

locationजोधपुरPublished: May 06, 2018 02:25:59 pm

सजा स्थगन तथा सजा के खिलाफ अपील स्वीकार होने के बाद पहली सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए सलमान जोधपुर पहुंचे।

जोधपुर। सजा स्थगन तथा सजा के खिलाफ अपील स्वीकार होने के बाद सोमवार को मामले की पहली सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए सलमान खान रविवार दोपहर जोधपुर पहुंचे। सोमवार को सलमान की सजा स्थगन व सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होनी है। अभिनेता सलमान खान मामले में 7 अप्रेल को जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला के द्वारा सजा स्थगन तथा सजा के खिलाफ अपील स्वीकार होने के बाद सोमवार को मामले की पहली सुनवाई होगी। जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला के न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा अपील की सुनवाई करेंगे। हालांकि विधि विशेषज्ञों के अनुसार अपील की सुनवाई के वक्त अपीलार्थी को हाजिर रहने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
चौथी बार जेल –
वर्ष 1998 में हिरण शिकार का मामला दर्ज होने पर दो दिन तक सलमान सेंट्रल जेल में बंद रहा।
-10 अप्रेल 2006 : सेंट्रल जेल में बंद हुआ।
-13 अप्रेल 2006 को रिहा हो गया। इस दौरान चार दिन सलाखों में रहा।
-25 अगस्त, 2007 को सलमान फिर सेंट्रल जेल की सलाखों में आ गया। 31 अगस्त को रिहा हुआ। अब तक सलमान 13 दिन सलाखों में रह चुका है।
-5 अप्रेल 2018 : कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण में पांच साल की सजा पर जेल।

5 कारण, जिस कारण हुई सलमान को सजा
1. दुबारा हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हिरणों की मौत हुई गन शॉट से।
2. सलमान के खास आदमी दिनेश गावरे का नहीं मिलना। कोर्ट ने इसे गम्भीरता से लिया और माना इसके पीछे सलमान का हाथ था। फैसले में गावरे को मफरूर माना गया।
3.चश्मदीद गवाह पुनमचंद, शैराराम और मांगीलाल द्वारा अंत तक बयानों पर अडिग रहना।
4. सलमान खान से दो राइफल, एयर गन, रिवाल्वर, छर्रे, कैमरा, रील, मृत हिरण की खाल, सींग जैसे ठोस सबूतों की बरामदगी तथा अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलें।
5. अनुसंधान अधिकारी द्वारा किए गए तथ्यात्मक तथा मजबूत जांच से बचाव पक्ष कमजोर हुआ।
जिस जज ने जेल में भेजा, जमान भी उन्होंने ही मंजूर की
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने की स्वीकार, ये वही न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जिन्होंने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी। सजा स्थगित सलमान को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई पांच के साधारण कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा स्थगित।
सलमान के जमानती जोधपुर के
जोधपुर निवासी राजकुमार शर्मा तथा चंपालाल सोनी ने दी सलमान की जमानत। जमानत की औपचारिकता के बाद आदेश लेकर सेंट्रल दौड़े सलमान के वकील व परिजन। बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में शनिवार को जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जमानत दे दी। सलमान की ओर से 50 हजार रुपए के जमानती मुचलके भरवाए गए। अदालत ने कोर्ट की अनुमति के बिना सलमान के विदेश जाने पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी।
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