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BLACK BUCK HUNTING CASE : सलमान खान हिरण शिकार मामला, वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं..

locationजोधपुरPublished: Jun 17, 2019 04:53:40 pm

सलमान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत दी गई दो अर्जियो को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के न्यायाधीश अंकित रमन ने खारिज कर दी।

SALMAN KHAN BLACK BUCK HUNTING CASE

SALMAN KHAN BLACK BUCK HUNTING CASE

जोधपुर. 21 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान तथा अन्य फिल्मी कलाकार जोधपुर में सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. आरोप है कि इसी दौरान फिल्म में सहयोगी कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू , नीलम और एक स्थानीय निवासी के साथ शिकार के लिए गए। सलमान पर लूणी के आस पास के संरक्षित क्षेत्रों में काले हिरणों के शिकार आरोप लगा।
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27-28 सितंबर 98 के बाद इन्ही लोगों पर दो अक्टूबर 1998 को तीन जगहों पर और शिकार करने के आरोप लगे।
12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान ख़ान की गिरफ्तारी हुई।

17 अक्टूबर को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हुए। गिरफ्तारी के दौरान सलमान के होटल के कमरे से पुलिस ने पिस्टल और राइफल बरामद की। इन हथियारों की लाइसेंस अवधि खत्म हो चुकी थी। लिहाजा सलमान पर आर्म एक्ट के तहत चौथा केस भी दर्ज हुआ।
इसके बाद घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा,

सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की तब सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था।
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शिकार मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए.

पहला और दूसरा – मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले
तीसरा मामला– कांकाणी में काले हिरण का शिकार पर, जिसमें जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है।

चौथा मामला
लाइसेंस खत्म होने के बाद भी
.32 और .22 बोर की रायफल रखने का। चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया.

कितने मामलों में सजा, कितनों में बाकी?

1. कांकाणी गांव केस: इस मामले में अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है ।
5 अप्रेल 2018 को 5 साल की सजा दी थी, इस मामले में सलमान ने सत्र न्यायालय में अपील कर रखी है।
2. घोड़ा फार्म हाउस केस:
10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी।
सलमान हाईकोर्ट गए,
25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
3. भवाद गांव केस:
सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है।
4. आर्म्स केस:
18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।

17 जून 2019

सलमान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत दी गई दो अर्जियो को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के न्यायाधीश अंकित रमन ने खारिज कर दी।

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