scriptसुब्रह्मण्यम स्वामी मानहानि मामले में सुनवाई पांच अगस्त को | Subrahmanyam Swami defamation case hearing on August 5 | Patrika News

सुब्रह्मण्यम स्वामी मानहानि मामले में सुनवाई पांच अगस्त को

locationजोधपुरPublished: Jul 23, 2019 08:37:35 pm

Submitted by:

M I Zahir

जोधपुर.जोधपुर की एक अदालत ( jodhpur court ) में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( former Congress President Rahul Gandhi ) के खिलाफ भाजपा सांसद डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी ( BJP MP Dr. Subrahmanyam Swami ) द्वारा की गई कथित मान हानिकारक टिप्पणी ( the case of defamation ) के खिलाफ दायर परिवाद पर मंगलवार को सुनवाई हुई। परिवादी ने कहा कि डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी ( Dr. Subrahmanyam Swami ) की टिप्पणी से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, लिहाजा सुब्रह्मण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने का आदेश दिया जाए। न्यायालय ने परिवादी का पक्ष सुन कर फैसला सुरक्षित रखा। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी ।
 
 
 
 
 

Subrahmanyam Swami defamation case hearing on August 5

Subrahmanyam Swami defamation case hearing on August 5

जोधपुर.अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट संख्या सात की अदालत में ( The court of additional metropolitan magistrate ) में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( former Congress President Rahul Gandhi ) के खिलाफ भाजपा सांसद डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी ( BJP MP Dr. Subrahmanyam Swami ) द्वारा की गई कथित मान हानिकारक टिप्पणी ( the case of defamation ) के खिलाफ दायर परिवाद पर मंगलवार को सुनवाई हुई। परिवादी ने कहा कि डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी ( Dr. Subrahmanyam Swami ) की टिप्पणी से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, लिहाजा सुब्रह्मण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने का आदेश दिया जाए। न्यायालय ने परिवादी का पक्ष सुन कर फैसला सुरक्षित रखा। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी ।
यह है मामला

इसी महीने की पांच तारीख को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर तथाकथित मान हानिकारक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए जोधपुर की एक अदालत शिकायत पेश की गई थी। यूथ कांग्रेस के महासचिव कपिल पुरोहित ने आठ जुलाई को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में आईपीसी की धारा 500, 501(ख), 502 (ख) के तहत परिवाद पेश कर स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का निवेदन किया था।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो