जोधपुर

पाक विस्थापितों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार को थमाया नोटिस

पाक विस्थापितों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार को थमाया नोटिस

जोधपुरAug 17, 2017 / 06:37 pm

Nidhi Mishra

Pak Visthapit Jodhpur

राजस्थान हाइकोर्ट ने पाक विस्थापितों के मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने सरकारी अधिसूचनाओं को ताक में रख कर विस्थापितों को मनमर्जी तरीके से डिपोर्ट करने पर जवाब तलब किया। जस्टिस गोविंद माथुर व न्यायाधीश विनीत माथुर की खंडपीठ नोटिस जारी कर सरकार को 24 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। राज्य सरकार के लिए एएजी कांतिलाल ठाकुर व केंद्र सरकार के लिए विपुल सिंघवी को नोटिस थमाए गए हैं। अधिवक्ता सज्जन सिंह इस मामले में न्यायमित्र होंगे। विस्थापितों के मामले में केंद्र सरकार के वकील विपुल सिंघवी की बाइट
 

ये था मामला

वीजा लेकर भारत आए पाकिस्तान के एक ही परिवार के नौ लोग वीजा खत्म होने के बावजूद यहां रहे रहे थे। मामला जब सीआईडी इंटेलीजेंस के पास आया तो उन्होंने सभी को दस्तयाब कर चार अगस्त की रात को थार एक्सप्रेस से जोधपुर से पाकिस्तान के लिए रवाना किया।
 

पुलिस के अनुसार पाक नागरिक चांदू पुत्र थानो, घायी पत्नी चांदू, भगवान पुत्र चांदू, राधा पत्नी भगवान, धरमी पुत्री भगवान, धीरो पुत्र लोनिओ, मूमल पत्नी धीरो, जयराम पुत्र धीरो व कविता पुत्री धीरो गत २० मई को भारत का वीजा लेकर यहां आए। इनका वीजा गत १८ जून को पूरा हो गया। इसकी जब सीआईडी इंटेलीजेंस जोधपुर की विंग को जानकारी मिली तो इस परिवार को जोधपुर से दस्तयाब किया। इन्हें शुक्रवार रात को जोधपुर से पाक जाने वाले थार एक्सप्रेस से पुलिस की मौजूदगी में रवाना किया।
 

दम्पती पहुंच गए थे सीमावर्ती क्षेत्र
दम्पती चांदू व पत्नी धायी विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंधित सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर जिले के रासलानी गांव रिश्तेदारों से मिलने पहुंच गए थे। चार जून को गडरा रोड थानाधिकारी ने दोनों को दस्तयाब कर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए सीआईडी इंटेलीजेंस कार्यालय जोधपुर में पेश किया।
 

डेढ़ माह रहे भारत में

वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर एसपी सीआईडी जोधपुर ने इस परिवार को नौ जून को ही भारत से पाकिस्तान जाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए रवानगी भी दे दी गई थी। बाजवूद इसके यह परिवार पाक नहीं गया और यहां अवैध रूप से रहने लगा। सीमांत लोक संगठन अध्यक्ष हिन्दूसिंह सोढ़ा ने इस पर विरोध जताया है। सोढ़ा का कहना है कि सरकार के नियमों के तहत इस तरीके से पुलिस या एजेंसी पाक नागरिकों को यहां से नहीं भेज सकती।
विस्थापितों ने किया प्रदर्शन

सीमान्त लोक संगठन जोधपुर की ओर से बुधवार को पाक विस्थापितों की १० सूत्रीय मांग को लेकर जिला कलक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। अध्यक्ष हिन्दूसिंह सोढ़ा ने बताया कि ४ अगस्त को नौ पाक नागरिकों को चांदू व उसके परिवार को डिपोर्ट किया गया इस सम्पूर्ण मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर के आदेश की सहीं ढंग से एफआरआरआरओ और सहीं ढंग से जोधपुर व संबंधित विभाग की ओर से पालना नहीं की गई। भारत सरकार के जो आदेश है उनमें विस्थापित के अधिकारों के रक्षा की बात करते है जिसकी पालना राज्य सरकार व जिला स्तर पर नहीं की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि हजारों मजलूमों के मूलभूत अधिकारों से जुड़े मामले की सम्पूर्ण जांच वर्तमान या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए।

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