वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश विनीतकुमार माथुर की खंडपीठ ने शीशपाल की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल गौड़ के सहयोगी को यह निर्देश दिए। याची के अधिवक्ता सज्जनसिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार के दस्तावेज बताते हैं कि राज्य सरकार को नियमित अंतराल पर पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बजट का आवंटन किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार इस संबंध में पात्र आवेदकों से आवेदन मांगने के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर रही।
सरकार के जवाब से भी यह स्पष्ट नहीं है कि इस संबंध में पात्र आवेदकों से आवेदन मांगने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाता रहा है या नहीं। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।