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अजा-जजा के लिए पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप का क्या किया : कोर्ट

locationजोधपुरPublished: Sep 19, 2019 08:45:15 pm

Submitted by:

yamuna soni

-अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को

अजा-जजा के लिए पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप का क्या किया : कोर्ट

अजा-जजा के लिए पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप का क्या किया : कोर्ट

जोधपुर.

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने राज्य सरकार (state govt. of rajasthan) को दो सप्ताह में यह बताने को कहा है कि यदि केंद्र से अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़े तबकों के लिए केंद्रीय वित्त पोषित पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप योजना ( post metric scholarship for SC-ST) के तहत बजट आवंटित किया गया है, तो उस राशि का कैसे इस्तेमाल किया गया।
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश विनीतकुमार माथुर की खंडपीठ ने शीशपाल की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल गौड़ के सहयोगी को यह निर्देश दिए। याची के अधिवक्ता सज्जनसिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार के दस्तावेज बताते हैं कि राज्य सरकार को नियमित अंतराल पर पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बजट का आवंटन किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार इस संबंध में पात्र आवेदकों से आवेदन मांगने के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर रही।
सरकार के जवाब से भी यह स्पष्ट नहीं है कि इस संबंध में पात्र आवेदकों से आवेदन मांगने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाता रहा है या नहीं। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।
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