यह घटना 5 दिसंबर 2018 की है। मिली जानकारी के अनुसार सोनिया हिडको (17) पिता विजय हिडको क्लास 10th की स्टूडेंट थी। घटना वाले दिन सोनिया साइकिल से स्कूल जा रही थी। सुबह करीब 9.30 बजे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुर्री के लिए साइकिल से निकली थी।उसी दौरान आरोपी युवक विजय नुरेटी (21) पिता विष्णु नरेटी अपनी बाइक से आया और सोनिया को रोक लिया और उससे बातें करने लगा। दूसरी लड़कियों को भी आता देख आरोपी लड़के ने चाकू से ताबड़तोड़ सानिया पर हमला कर दिया। पेट और गर्दन में चाकू से हमला करने के कारण पूरी सड़क पर खून फ़ैल गया। लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्कूल जा रहीं अन्य छात्राएं कुछ समक्ष पातीं उससे पहले ही आरोपी बाइक से फरार हो गया।
यह घटना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुर्री से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल ले गई, जहां चिकिस्तकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने घटना के दिन देर रात में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ के कोर्ट में पेश किया था। उक्त मामले में कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को भादंवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और 10 हजार का अर्थदंड, धारा 25 में एक वर्ष एवं पांच हजार का अर्थदंड और धारा 27 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम की सजा काटनी होगी।