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10th स्टूडेंट को प्यार करने की मिली ये दर्दनाक सजा, बॉयफ्रेंड ने बीच सड़क पर रोककर किया था….

locationकांकेरPublished: Mar 24, 2020 10:27:57 am

Submitted by:

Bhawna Chaudhary

10th स्टूडेंट को चाकू मारकर हत्या (Crime news) करने वाले आरोपी को अलग-अलग धाराओं में कोर्ट ने 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया है , अर्थदंड अदा नहीं जमा करने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

10th स्टूडेंट को प्यार करने की मिली ये दर्दनाक सजा, बॉयफ्रेंड ने बीच सड़क पर रोककर किया था....

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कांकेर. छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्कूल जा रही 10th स्टूडेंट का बॉयफ्रेंड पहले से ही बीच रास्ते पर उसका इंतजार कर रहा था। लड़की के आते ही वो उसे रोककर बात करने लगा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लड़के ने चाकू निकालकर (Crime news) एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया और…

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यह घटना 5 दिसंबर 2018 की है। मिली जानकारी के अनुसार सोनिया हिडको (17) पिता विजय हिडको क्लास 10th की स्टूडेंट थी। घटना वाले दिन सोनिया साइकिल से स्कूल जा रही थी। सुबह करीब 9.30 बजे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुर्री के लिए साइकिल से निकली थी।उसी दौरान आरोपी युवक विजय नुरेटी (21) पिता विष्णु नरेटी अपनी बाइक से आया और सोनिया को रोक लिया और उससे बातें करने लगा। दूसरी लड़कियों को भी आता देख आरोपी लड़के ने चाकू से ताबड़तोड़ सानिया पर हमला कर दिया। पेट और गर्दन में चाकू से हमला करने के कारण पूरी सड़क पर खून फ़ैल गया। लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्कूल जा रहीं अन्य छात्राएं कुछ समक्ष पातीं उससे पहले ही आरोपी बाइक से फरार हो गया।

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यह घटना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुर्री से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल ले गई, जहां चिकिस्तकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने घटना के दिन देर रात में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ के कोर्ट में पेश किया था। उक्त मामले में कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को भादंवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और 10 हजार का अर्थदंड, धारा 25 में एक वर्ष एवं पांच हजार का अर्थदंड और धारा 27 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम की सजा काटनी होगी।

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