script

ससुर ने बहू से बोला तुम्हें गंभीर बीमारी, चलो इलाज कर देता हूं और जंगल में लूट ली अस्मत

locationकांकेरPublished: Aug 01, 2019 12:55:26 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

Crime in Kanker: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बहू से रेप मामले में कोर्ट ने आरोपी ससुर को 20 साल की सजा सुनाई है।

up news

छत पर अकेली सो रही विवाहिता से गांव के युवक ने किया दुष्कर्म, मुंबई फोन कर पति को बताया

कांकेर. Crime in Kanker: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बहू से रेप मामले में कोर्ट ने आरोपी ससुर को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीन हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक साल और सजा काटनी पड़ेगी।
दरअसल, यह मामला दिसंबर 2018 का है। कांकेर के थाना ताड़ोकी के मंगता साल्हेभांट गांव का रहने वाला आरोपी सिरती दर्रो उर्फ सूरज सिंह दर्रो (28) बीते 31 दिसंबर 2018 को अपनी बहन के घर नया साल मनाने के लिए आया था। सुबह आरोपी की बहन रसोई में काम कर रही थी। उसकी बहू वहीं रसोई में चूल्हे पर खाना पका रही थी। बहू को देख आरोपी की नीयत डोल गई और अपनी बहन से बोला बहू को तो गंभीर बीमारी है। अगर इसका इलाज नहीं कराया गया तो हालत गंभीर हो सकती है।
Daughter in law raped
आरोपी तंत्र-मंत्र के साथ जड़ी बूटी की दवा भी देता था। खाना पका रही बहू का हाथ पकड़ कर अपनी बहन से मामा ससुर यह बोल रहा था। इसी बीच पीड़िता का पति आया तो उसने अपने मामा से बोला तो इसका कैसे इलाज होगा। इस पर आरोपी ने अपनी बहन और भांजे से कहा, मैं तंत्र-मंत्र और जड़ी बूटियों से इसका इलाज कर दूंगा, पर बहू को मेरे साथ जंगल तक चलना पड़ेगा।
पीड़िता की सास और पति ने उसे आरोपी के साथ जंगल जाकर इलाज कराने की सलाह दिए तो वह मना कर दी। इस पर सासू मां ने अपनी बहू से कहा वह मेरा भाई है, तंत्र-मंत्र की विद्या उसे आती है। जड़ी बूटियों से सैकड़ों लोगों का इलाज कर चुका है। तुम्हारा हाथ पकड़कर वह बता दिया कि गंभीर बीमारी है। उससे बड़ा वैद्य यहां कोई नहीं है।
Daughter in law raped
पीड़िता अपने पति और सास के कहने पर मामा ससुर के साथ जंगल में इलाज के लिए चली गई। आरोपी ने काफी दूर जंगल में जाने के बाद बहू को पकड़ कर जमीन पर पटक दिया और अस्मत लूट ली। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि अगर घर में किसी से इस घटना के बारे में बताई जो वह हत्या कर देगा। पीड़िता को जंगल में ही छोड़कर फरार हो गया। काफी देर बाद किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और आप बीती घटना के बारे में पति और सास को जानकारी दी।
एक जनवरी 2019 को आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने आमाबेड़ा थाने में अपराध दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी को 9 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे के कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने गवाहों के बयान और आरोपी के कथन के बाद सिरती दर्रो उर्फ सूरज सिंह दर्रो को दुष्कर्म का आरोपी करार दिया। दुष्कर्म के आरोप में सिरती को कोर्ट ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।Crime in Kanker
Crime in Kanker से जुड़ी खबरें यहां पढ़िए

ट्रेंडिंग वीडियो