नगर में पॉलीथिन की बिक्री और इससे जुड़े कारोबार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। पॉलीथिन के प्रयोग से पर्यावरण पर गलत असर पड़ रहा है। तीन दिन से नगर पालिका गली-मोहल्ले में पॉलीथिन के उपयोग करने वाले और विक्रय करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। पत्रिका टीम ने 14 मई 2018 को मुख्यमंत्री विकास में लोगों को पानी पाउच से हलक तर करने के संबंध में पड़ताल किया तो बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हो गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों ने बताया कि वह शुद्ध पानी के कारोबार के लिए नगर पालिका की एनओसी पर ही लाइसेंस जारी करते हैं। नगर पालिका प्रशासन ही पानी पाउच की एनओसी जारी करती है। नगर पालिका की एनओसी के बाद ही पानी के कारोबार के लिए स्वीकृति दिया जाता है। पॉलीथिन पर प्रतिबंध की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग नहीं करता है। टीम ने पालिका में पड़ताल किया तो अफसरों ने कहा किसी को एनओसी पानी पाउच के लिए नहीं जारी किया गया। इस तरह के कारोबार के लिए खाद्य सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं।
टीम ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अफसरों से जानकारी चाही तो अफसर बोले-पानी पाउच के लिए पालिका प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग जिम्मेदार है, हमें तो सिर्फ मुख्यमंत्री विकास यात्रा में पानी उपलब्ध कराना था। पानी पाउच में दिया रहा तो हम क्या कर सकते हैं। यानी पालीथिन पर तीनों विभाग के जिम्मेदार एक-दूसरे पर सिर्फ आरोप मढ़ रहे हैं और नगर पालिका पालीथिन पर एनओसी जारी कर रही है।
पॉलीथिन पाउच पर प्रतिबंध फिर भी नगर पालिका दे रही एनओसी और खाद्य सुरक्षा विभाग बांट रहा लाइसेंस, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रतिबंधित पाउच को सरकारी आयोजन में करा रहा उपयोग, एक ही शहर में दो तरह का आदेश, व्यापारियों ने खड़ा किया सवाल तो अफसर काटे कन्नी