कोतवाली पुलिस ने 16 जनवरी को अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। समाजजनों की गवाही एवं पीडि़ता के कथन पर पुलिस ने इस मामले को विशेष सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे के यहां प्रस्तुत किया। कोर्ट ने समाज प्रमुखों के गवाही और पीडि़ता के कथन के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376-2 झ के तहत 10 वर्ष कारावास एवं 1 हजार अर्थदंड और धारा 506 के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष की जेल और पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।