मिली जानकारी के अनुसार आरोपी जगर सिंह पटेल (52) सेलेगांव कोरर गुंगा का रहने वाला है। उसने 26 मार्च 2018 को पड़ोस की मुहबोली नातिन को दोपहर में इशारा कर अपने घर बुलाया। लड़की अक्सर वहां आया- जाया करती थी। उस दिन जैसे ही लड़की घर पहुंची नाना ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जिसे वो घबराकर चीखने चिल्लाने लगी। लड़की चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच आवाज सुनकर आरोपी की पत्नी ने दरवाजा खटखटाया तो रोती हुई पीडि़ता घर से बाहर निकली।
वहां से निकलकर पीडि़ता ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। माता-पिता ने 27 मार्च को कोरर थाने में अपराध दर्ज करा दिया। 27 मार्च को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले को विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे के कोर्ट में पेेश किया जहां पीडि़ता के कथन और गवाहों के बयान पर आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन करावास और अलग-अलग धाराओं में 4 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।