लोक परिशांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभा एवं चुनाव-प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए विधानसभा 79 अंतागढ़, 80 भानप्रतापपुर, 81 कांकेर के रिटर्निंग ऑफिसर को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। उपयोग से पूर्व सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन न हो यह भी अनुमति प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेंगे।