पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पखांजूर में एक दुकान में पीडि़ता काम करने के लिए जाती थी। उसी दुकान पर आरोपी राकेश बाला (24) पुत्र प्राण गोपाल बाला निवासी वार्ड क्रमांक 13 पखांजूर कभी-कभी आता था। इस बीच पीडि़ता और राकेश में जान पहचान हो गई। दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर बात भी करने लगे।
आरोपी ने पीडि़ता को बीच-बीच में इधर-उधर घुमाने के लिए जाने लगा और मार्च 2018 को एक निर्जन स्थान पर ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया और किसी से नहीं बताने को कहा। पीडि़ता भी लोकलाज के डर से आप बीती घटना की जानकारी उस समय किसी को नहीं दी। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी उसके साथ एक साल से जबरन शारीरिक संबंध बना रहा था।
इसी बीच पीडि़ता गर्भ से हो गई तो आरोपी शादी का झांसा देकर गर्भपात करने की सलाह दी। गर्भपात होने के बाद शादी करने का भरोसा दिलाया तो पीडि़ता दवा का सेवन कर ली। दवा का सेवन करने पर गर्भपात हो गया तो आरोपी शादी करने से इनकार कर दिया। आप बीती घटना की पीडि़ता ने जानकारी अपने माता-पिता को दी और परिजनों के साथ पखांजूर थाने में आरोपी के खिलाफ जबरन संबंध बनाने का अपराध दर्ज करा दिया। पीडि़त ने बताया कि जब वह आरोपी के रिश्तेदारों और परिचितों के माध्यम से शादी के लिए दबाव बनाया तो वह पहचानने से भी इनकार कर दिया।
आरोपी के व्यवहार से तंग आकर पीडि़ता ने पुलिस में शिकायत कर दी। पखांजूर थाना प्रभारी शरद दुबे ने इस मामले में पड़ताल करते हुए पीडि़ता के कथन के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376, 312, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है।