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दुष्कर्म के बाद प्रेग्नेंट हुई नाबालिग लड़की से करता रहा दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा

locationकांकेरPublished: Nov 01, 2019 05:04:33 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

कांकेर जिले विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसे धमकी देने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एक दुष्कर्म आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

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कांकेर. छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसे धमकी देने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एक दुष्कर्म आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने 50 हजार रुपए आथिक दंड से दंडित किया है।
दरअसल, यह पूरा मामला चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम खैरखेड़ा का है। पुलिस के अनुसार 16 साल नाबालिग युवती रोज बकरी चराने के लिए खेत की ओर जाती थी। इसी गांव का रहने वाला 24 साल का आरोपी देवचंद सलाम भी अपनी बकरी को चराने खेत ले जाता था। आरोपी रोज नाबालिग को खेत की ओर बकरी चराने ले जाते देखता था।

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पीड़िता की दर्ज शिकायत के मुताबिक 3 जनवरी 2018 को जब नाबालिग युवती बकरी चराने घर से खेत की ओर निकली, तभी मौके की तलाश में बैठे युवक ने नाबालिग युवती को खेत में पकड़ लिया। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
डर की वजह से पीड़ित युवती ने यह बात किसी को नहीं बताई। इसी का फायदा उठाकर आरोपी का हौसला और बढ़ गया और वो आए दिन नाबालिग की आबरू के साथ खेलता रहा। धमकियों से डरकर पीड़िता चुपचाप आरोपी के यौन हिंसा को सहती रही।

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इसी बीच नाबालिग गर्भवती हो गई। उसके बाद भी दरिंदा पीड़िता के साथ अपनी हवस की भूख मिटाता रहा। गर्भवती होने के बाद जैसे-जैसे समय बीतते चला गया पीड़िता के शरीर में बदलाव होने लगे। इसी दौरान पीड़िता की मां ने उसके बढ़ते हुए पेट के बारे में पूछा तो वो यह छिपा नहीं पाई और फफक कर रो पड़ी। पीड़िता ने पूरी बात अपनी मां को बताई। यह बात सुनते ही मां के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो।
पीड़िता की मां ने 4 सितम्बर 2018 को चाइल्ड हेल्पलाइन में मामले कि लिखित शिकायत की। इसके बाद चारामा थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 376 और 506 का धारा लगाते हुए आरोपी को 4 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय पेश किया।

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विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रशांत शिवहरे ने आरोपी के उपर दुष्कर्म का दोष पाए जाने पर उसे धारा 376 झ ढ के तहत 20 साल की कठोर सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 506 के तहत 7 साल की सजा और 1 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। अर्थदंड की राशि छतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को दिया जाएगा।
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