पति की प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने की खुदकुशी, घरवालों ने लगाया हत्या का आरोप
पीड़िता की दर्ज शिकायत के मुताबिक 3 जनवरी 2018 को जब नाबालिग युवती बकरी चराने घर से खेत की ओर निकली, तभी मौके की तलाश में बैठे युवक ने नाबालिग युवती को खेत में पकड़ लिया। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।पिकनिक मनाने आए युवक के साथ हादसा, पैर फिसलने से 25 फीट गहरी खाई में जा गिरा, मौत
इसी बीच नाबालिग गर्भवती हो गई। उसके बाद भी दरिंदा पीड़िता के साथ अपनी हवस की भूख मिटाता रहा। गर्भवती होने के बाद जैसे-जैसे समय बीतते चला गया पीड़िता के शरीर में बदलाव होने लगे। इसी दौरान पीड़िता की मां ने उसके बढ़ते हुए पेट के बारे में पूछा तो वो यह छिपा नहीं पाई और फफक कर रो पड़ी। पीड़िता ने पूरी बात अपनी मां को बताई। यह बात सुनते ही मां के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो।नन्हीं बेटी के प्रेम में दामाद ने की ससुर की हत्या, सास को किया घायल
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रशांत शिवहरे ने आरोपी के उपर दुष्कर्म का दोष पाए जाने पर उसे धारा 376 झ ढ के तहत 20 साल की कठोर सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 506 के तहत 7 साल की सजा और 1 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। अर्थदंड की राशि छतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को दिया जाएगा।