जिसके तहत दुकानों में केवल 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ ही कार्य किया जाएगा। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में दुकानदार कर्मचारी एवं ग्राहक सभी को मास्क अथवा कपड़े से मुंह एवं नाक को ढकना अनिवार्य होगा। बिना मास्क लगाए ग्राहक को दुकान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा है कि दुकान में सैनिटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था तथा मशीनों को भी सैनिटाइज किया जाए और दुकान में एक समय में केवल एक ही ग्राहक को प्रवेश की अनुमति दी जावे। दुकानों प्रतिष्ठानों के सामने सार्वजनिक आवागमन के मार्ग पर कोई भी ग्राहक अपने वाहन नहीं रखेंगे यह जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश तथा फिजिकल डिस्टेंस मास्क लगाना इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी दुकान की होगी। निर्देशों कि किसी भी प्रकार का अवहेलना किया जाना पाए जाने की स्थिति में दुकानदार के विरुद्ध प्रथमत: चालानी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।