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छोटे और कटे-फटे नोट लेने से इंकार नहीं कर सकेंगे बैंक

locationकानपुरPublished: Jul 05, 2019 05:09:38 pm

बढ़ती हुई शिकायतों पर सख्ती हुआ रिजर्व बैंकपांच शिकायतों के बाद लगेगा पांच लाख का जुर्माना

new rule of RBI

छोटे और कटे-फटे नोट लेने से इंकार नहीं कर सकेंगे बैंक

कानपुर। बैंकों के काउंटरों पर कटे-फटे नोट और सिक्के न लेने की शिकायतें तो पुरानी हैं। अब बैंक वाले छोटे नोट स्वीकार करने में भी आनाकानी करने लगे हैं। दस और पचास के बाद अब १०० के नोट जमा करने पर भी वे नाक सिकोड़ते हैं। कई बार छोटे नोटों को लेकर बैंककर्मी और जमाकर्ता बीच बहस भी होती रहती है। इस समस्या का अब रिजर्व बैंक ने संज्ञान लिया है। आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी बैंक छोटे और कटे-फटे नोट, सिक्के लेने से मना नहीं कर सकता। ऐसा किया तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
पांच लाख की पेनाल्टी
छोटे नोट देने या जमा करने से इनकार करने पर बैंक शाखा पर पांच लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी। पांच शिकायतों के बाद ये दंड लगाया जाएगा। रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर मानस रंजन महान्ति ने सिक्कों और कटे-फटे नोटों को लेकर बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने स्पष्ट शब्दों में बैंकों से कहा है कि ग्राहक सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। ये इस बात का संकेत है कि बैंक अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा नहीं कर रहे हैं।
५० से छोटे नोट भी लेने होंगे
कोई भी बैंक काउंटरों पर लाए गए छोटे मूल्य के नोट या सिक्के को लेने से इनकार नहीं कर सकता। नोटों का मतलब 50 रुपये या इससे छोटे नोट से है। ये जिम्मेदारी बैंक के क्षेत्रीय मुख्यालय की होगी कि उनकी सभी शाखाएं नोट और सिक्कों को लेकर ग्राहकों को पूरी सेवा दे रही हैं। इतना ही नहीं कोई भी बैंक शाखा किसी दूसरी शाखा या बैंक ग्राहक को केवल इस आधार पर वापस नहीं कर सकती है कि वह उसका ग्राहक नहीं है।
ग्राहक सेवा के नियम
बैंक अपनी शाखा में कौन-कौन सी सेवा दे रहे हैं और किस सेवा का क्या शुल्क है, इसकी जानकारी का प्रचार शाखा के अंदर देना होगा। बेहद गंदे नोट या दो टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए नोट काउंटर पर ही बदल दिए जाएंगे। जिन नोटों का हिस्सा गायब हो गया है या दो से ज्यादा टुकड़ों का है, उसी भी बैंक लेने से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उनका रिकॉर्ड रखना होगा।
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