जिला उद्योग केंद्र में निवेश और रोजगार सृजन के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बारे में पीआईए के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बंका ने बताया कि उद्यमियों के लिए सब्सिडी की जानकारी दी गई। जो उद्यमी जितनी स्टेट जीएसटी देगा, उतनी रकम कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और अन्य मदों में सब्सिडी के रूप में पांच साल में वापस कर दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर किसी कारोबारी ने साल में एक करोड़ रुपए स्टेट जीएसटी अदा किया है तो पूरी रकम अलग-अलग मदों में पांच साल में वापस कर दी जाएगी।
सरकार की इस योजना का लाभ उन उद्यमियों को मिलेगा, जिनके कच्चे माल पर स्टेट जीएसटी की दर कम है और उत्पाद की एसजीएसटी दर ज्यादा है। इसके अलावा वे उद्यमी इसका लाभ ले सकेंगे, जिन्होंने 13 जुलाई 2017 के बाद उत्पादन शुरू किया है या 13 जुलाई 2014 से 13 जुलाई 2017 के बीच में अपना प्लांट लगा लिया था। अगर जमीन 13 जुलाई 2013 से पहले की है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। 2011-12 में ब्याज उपादान योजना का विलय भी इसमें कर दिया गया है। इस योजना के तहत उद्यमी द्वारा लिए गए लोन की पांच फीसदी दर सब्सिडी के रूप में वापस हो जाती थी। बैठक में संयुक्त आयुक्त सर्वेश्वर शुक्ला, ब्रजेश अवस्थी, आईआईए के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल सहित तमाम उद्यमी मौजूद रहे।