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बीएचयू के कुलपति के खिलाफ कानपुर में परिवाद दायर, 6 अक्टूबर को कोर्ट में होगी बहस

locationकानपुरPublished: Sep 27, 2017 01:04:47 pm

Submitted by:

Hariom Dwivedi

वकील प्रियांशु सक्सेना ने कानपुर कोर्ट में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ परिवाद दायर किया है

BHU VC Girish Chandra Tripathi
कानपुर. वाराणसी के बीएचयू यूनिवर्सिटी में छात्राओं से छेड़छाड़ के बाद वहां हुई हिंसा के मामले में कानपुर की अदालत में कुलपति के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। मामला दर्ज कराने वाले वकीन प्रियांशु सक्सेना ने बताया कि पुलिस ने कुलपति के कहने पर छात्राओं की पिटाई की, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएमएम कोर्ट ने हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए इस पर बहस के लिए 6 अक्टूबर दी है। वकील ने कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी के खिलाफ छेड़छाड़ और जानलेवा हमले का परिवाद दर्ज कराने को अर्जी दी है।
कुलपति ने छात्राओं को पिटवाया
बीएचयू में छात्राओं ने छेड़छाड़ से आजिज आकर आंदोलन शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने छात्राओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस दौरान कई छात्राएं घायल हो गई और इस कांड के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक महौल गर्मा गया। कानपुर कोर्ट के वकील प्रियांशु सक्सेना ने घटना से आहत होकर मंगलवार को सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 अक्टूबर को इस पर बहस करने की तारीख दे दी है। वकील प्रियांशु ने बताया कि पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, न की उसे पीटना। वहीं कुलपति का काम शिक्षण संस्थान को चलाने का है कि वहां राजनीति दलों के कहने पर पुलिस के जरिए छात्रों को पिटवाना।
छेड़खानी और जानलेवा हमले का लगाया आरोप
अर्जी में कहा गया है कि कुलपति के आदेश पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं पर थाना लंका वाराणसी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसलिए कुलपति के खिलाफ छेड़खानी और जानलेवा हमले का परिवाद दर्ज कराया जाए। उसने यह घटना बार एसोसिएशन में आए अखबारों में पढ़ी है। इसलिए मामले का संज्ञान लेने का अधिकार सीएमएम कोर्ट को है। अधिवक्ता का कहना है कि कोर्ट में उसने अपने बयान भी दर्ज करा दिए हैं। अगली सुनवाई के दौरान वो अपना पक्ष जज के सामने रखेंगे और कुलपति को कचहरी में बुलाएंगे।
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