कानपुर

कोर्ट में पेशी पर ले जाते समय दुष्कर्म आरोपी की खातिरदारी करने के दोषी पाए गए दो सिपाही, दी गई दलेल की सजा

-दुष्कर्म आरोपित को पेशी पर ले जाते समय खातिरदारी करने पर सिपाहियों को पाया गया दोषी-दोनो सिपाहियों को कमिश्नर के आदेश पर दी गई दलेल की सजा

कानपुरAug 25, 2021 / 05:37 pm

Arvind Kumar Verma

कोर्ट में पेशी पर ले जाते समय दुष्कर्म आरोपी की खातिरदारी करने के दोषी पाए गए दो सिपाही, दी गई दलेल की सजा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
कानपुर. कोर्ट में पेशी पर ले जाने के दौरान दुष्कर्म के आरोपी (Rape Aropi Retired Inspector) रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी (Retired Inspector Dinesh Tripathi) की खातिरदारी को लेकर जांच कराई गई थी। जांच में पेशी पर साथ गए दोनों सिपाहियों को दोषी पाए गए हैं। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर दोनों सिपाहियों को सात दिन की दलेल की सजा दी गई है। इसमें दंडित किए गए सिपाहियों को दो-दो घंटे परेड ग्राउंड में दौड़ लगानी पड़ेगी। बताया गया कमिश्नरी पुलिस (Police Commissioner Kanpur) में पहली बार किसी पुलिसकर्मी को यह सजा दी गई है।
कानपुर शहर में बीते दिनों रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी ने चकेरी में किरायेदार की बेटी को हवस को शिकार बनाया। दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने पर उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कोर्ट में पेश करने के दौरान सिपाहियों द्वारा खातिरदारी करने की बात सामने आई थी। जबकि पुलिस के उच्चाधिकारियों ने सख्त हिदायत दी थी, बावजूद पुलिसकर्मियों की गलती सामने आई। पिछले गुरुवार को कानपुर देहात की माती कोर्ट में रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी को एक मामले में पेशी के लिए ले जाया गया था। उसे कानपुर जेल से माती कोर्ट में सरकारी वाहन की बजाय निजी वाहन से ले जाकर पेश किया गया था।
मामला प्रकाश में आने पर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने जांच एडीसीपी बसंतलाल को दी थी। जांच में सामने आया कि मुख्य आरक्षी प्रेमपाल व आरक्षी धर्मेंद्र आरोपित रिटायर्ड इंस्पेक्टर को कार से जेल से अदालत में पेश कराने ले गए थे। बताया कि कार का इंतजाम दिनेश त्रिपाठी ने ही किया था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मियों को नियमों की अनदेखी करने का दोषी पाया गया। उन्हें सात दिन की दलेल की सजा दी गई है।
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