सूत्रों के अनुसार जसपाली गांव में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर गत महीनों बेदखल किए गए एक दर्जन अतिक्रमियों ने गैर मुमकिन रास्ता,गोचर व बारानी प्रथम भूमि पर अतिक्रमण किया। जिस पर राजस्व तहसीलदार प्रभात त्रिपाठी ने सभी अतिक्रमियों के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए बेदखली का आदेश जारी करने के साथ भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पश्चातवृति अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का निर्णय पारित किया। इसके साथ 13 अतिक्रमियों को एक माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई।
अतिक्रमियों ने विभिन्न श्रेणी की 26 बीघा से अधिक भ्भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। राजस्व तहसीलदार ने अपने आदेश में रामदीन जाट, गणपतराम बावरी, संग्रामराम बावरी, मनीराम बावरी, मांगीलाल नट, नेमाराम सरगरा, गणपत बावरी, देवली सांसी, चेनाराम सांसी, मदनलाल सांसी, जवरीलाल बावरी, पारसराम बावरी, श्रवणराम बावरी निवासी जसपाली को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा का आदेश दिया है।