बताते चलें कि बढ़ापुर के जनता इंटर कालेज में कक्षा नौ में पढ़ने वाली मोहम्मदपुर गांव की दो छात्राएं विगत 5 नवंबर को परीक्षा देकर वापस अपने गांव जाने के लिए कालेज के पास वाहन का इंतजार कर रही थीं। इसी बीच वहां पहुंचे एक लोडर के चालक ने उनको मोहम्मदपुर में छोड़ने की बात कहकर लोडर में बिठा लिया। आरोप है कि रास्ते में चालक की छेड़छाड़ से सहमी दोनों छात्राएं चलते लोडर से कूदकर जख्मी हो गई थीं। सूचना पर यूपी-100 की पुलिस ने दोनों छात्राओं को परिजनों के साथ जिला अस्पताल भेजा था। वहां से एक छात्रा को प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने गंभीर हालत में हैलट अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया था। इस मामले में नौ नवंबर की शाम को तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस जांच के नाम पर मामले को टरकाए रही।
11 नवंबर को कानपुर में इलाज के दौरान एक छात्रा की मौत के बाद हरकत में आई पुलिस ने देर रात आनन-फानन में लोडर चालक के खिलाफ छेड़छाड़ व उतावलेपन से जीवन को संकट में डालने तथा पाक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की थी। इसके बाद सक्रियता दिखाकर पुलिस ने आरोपित लोडर चालक राघवेंद्र सिंह पुत्र नवाब सिंह निवासी बर्रा कानपुर को गिरफ्तार कर लिया। अकबरपुर कोतवाल ऋषिकांत शुक्ला ने बताया कि छात्रा की मौत के चलते दर्ज मुकदमें में गैर इरादतन हत्या की भी धारा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि आरोपित से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर उसको जेल भिजवा दिया गया है।