scriptबाजार खोलने का आदेश जारी, दिन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें | In the fourth phase of lockdown in Kanpur, the new rule allows market | Patrika News

बाजार खोलने का आदेश जारी, दिन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें

locationकानपुरPublished: May 20, 2020 11:05:57 am

जानिए क्या नियम तय किए गए, रविवार को कोई भी बाजार नहीं खुलेगा

बाजार खोलने का आदेश जारी, दिन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें

बाजार खोलने का आदेश जारी, दिन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें

कानपुर। शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने से शहरवासियों को राहत मिली है। लॉकडाउन के चौथे चरण में शहर में कई पाबंदियों को हटा लिया गया है, लेकिन किसी को भी नियम तोडऩे की छूट नहीं दी गई है। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि ऐसी कोई लापरवाही ना होने पाए जिससे संक्रमण की स्थिति फिर पहले जैसी हो जाए। इस कारण लॉकडाउन में छूट के बावजूद कई नियम लागू किए गए हैं। संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बाजार और दूसरी भीड़भाड़ वाली जगहों पर है, इसे देखते हुए बाजार खोलने को लेकर नया रोस्टर जारी किया गया है। इसी आधार पर निर्धारित दुकानें खोलने की छूट रहेगी।
अलग-अलग दिन किए गए तय
लॉकडाउन के चौथे चरण में ३१ मई तक के लिए नई व्यवस्था तैयार की गई है। यह व्यवस्था बुधवार से लागू हो जाएगी। जिसके चलते आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक ही खोली जा सकेंगी। इसके अलावा अन्य दुकानें सुबह १० बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। यह जिम्मेदारी दुकानदार की होगी कि ग्राहक इस बात का ख्याल रखें। अगर खरीदार सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे हैं तो दुकानदार को तुरंत बिक्री रोकनी होगी, वरना उसका चालान किया जाएगा।
सोम, बुध और श्ुाक्रवार का रोस्टर
नए नियम के मुताबिक पहला रोस्टर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का है। जिसमें बिल्डिंग मैटीरियल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक, स्टेशनरी, ऑटोमोबाइल शोरूम, फर्नीचर, प्लास्टिक सामान, साइकिल रिपेयरिंग, मिल और मशीनरी से संबंधित दुकानें, बर्तन, गिफ्ट शॉप, फोटोकॉपी, फोटो स्टूडियो, गैस चूल्हा और शस्त्र की दुकानें खुल सकेंगी।
मंगल, गुरु और शनि का रोस्टर
दूसरा रोस्टर मंगल, गुुरु और शनिवार को लागू रहेगा। इस दौरान कपड़े की दुकानें, टेलरिंग, चश्मे की दुकान, श्रृंगार, जूता-चप्पल, सराफा, पान मसाला एवं पान, ऑटो पार्ट्स, फ्रिज, घड़ी, बैग, अटैची, ड्राई क्लीनर्स, फ्लैक्स प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस, केमिकल, लेदर आदि की दुकानें ख्ुालेंगी।
रविवार को रहेगी बंदी
तीन-तीन दिनों के रोस्टर के अलावा रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। जबकि मेडिकल स्टोर, बेकरी, मिठाई, वाहन सर्विस सेंटर, मछली और मीट की एकल दुकानें रोज खुल सकेंगी। किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर खाने की छूट नहीं मिलेगी, बल्कि रेस्टेरेंट से खाना खरीद सकेंगे।

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