कानपुर

कानपुर मेट्रो सेवा से होगा सफर आसान, लेकिन इन स्थितियों में लगेगा जुर्माना

मेट्रो स्टेशनों पर मौज मस्ती कर समय काटना लोगों को भारी पड़ेगा।

कानपुरFeb 17, 2021 / 06:38 pm

Arvind Kumar Verma

कानपुर मेट्रो सेवा से होगा सफर आसान, लेकिन इन स्थितियों में लगेगा जुर्माना

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
कानपुर. मेट्रो सेवा के कानपुर (Kanpur Metro) में शुरू होते ही लोगों का सफर आसान हो सकेगा। मेट्रो सेवा को जल्द शुरू करने को लेकर अफसर पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर मौज मस्ती कर समय काटना लोगों को भारी पड़ेगा। जिसके अंतर्गत स्टेशन पर टोकन (Metro Token) लेने के बाद एक निश्चित समय के अंदर यदि स्टेशन से बाहर नहीं निकले तो फिर गेट नहीं खुलेंगे। जिसके बाद मेट्रो प्रबंधन (Metro Prabandhan) उसके ऊपर जुर्माना (Metro Fine) भी लगा सकता है। यह जुर्माना 10 रुपये प्रति घंटे होगा। इससे एक बार टोकन लेकर पूरे दिन मेट्रो सफर सभव नहीं होगा। अधिकारियों (Metro Adhikari) का मानना है कि लखनऊ मेट्रो की तरह ही लगभग कानपुर मेट्रो के नियम होंगे।
इस तरह लग सकता है जुर्माना

मेट्रो सेवा कानपुर में शुरू होने के साथ ही मेट्रो अपने नियमों का प्रचार प्रसार भी करेगा, जिससे मेट्रो सुविधाओं का दुरुपयोग न हो। साथ ही यात्रियों को कोई परेशानी भी न हो। लखनऊ (Lucknow Metro) की तरह ही पहले कारीडोर में कानपुर में नौ स्टेशन रहेंगे और बाद में आइआइटी से नौबस्ता तक 21 स्टेशन होंगे। मेट्रो का टोकन लेने के बाद यात्री उसी स्टेशन पर 20 मिनट तक ही रुक सकेंगे। इसके बाद बाहर निकलने पर उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह यदि कोई यात्री किसी स्टेशन पर उतरने के बाद भी वहां स्टेशन के बाहर नहीं निकलता है तो उस पर भी जुर्माना हो सकता है। इसके लिए 90 मिनट का समय है। क्योंकि इससे कम समय में आइआइटी से नौबस्ता तक की यात्रा पूरी हो जाएगी। यह जुर्माना 10 रुपये प्रति घंटे है।
इन स्थितियों में भी लगेगा जुर्माना

मेट्रो स्टेशन पर किसी यात्री ने प्रवेश के दौरान किसी यात्री के ठीक पीछे चलते हुए बिना इलेक्ट्रानिक गेट पर टोकन टच किए स्टेशन में प्रवेश कर लिया तो जिस स्टेशन पर वह ट्रेन से उतरेगा, वहां उसके टोकन से गेट नहीं खुलेगा। ऐसी स्थिति में उस पर 60 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यात्री ने जिस स्टेशन के लिए टिकट लिया है और वह उस स्टेशन पर नहीं उतरता और आगे किसी स्टेशन पर उतरता है तो भी वहां गेट उसके लिए नहीं खुलेगा। ऐसी स्थिति में उसने जितने स्टेशन आगे की यात्रा की है, उतना शुल्क वसूला जाएगा। हालांकि इसमें जुर्माने की व्यवस्था ना करने की योजना बन रही है।
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