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कानपुर हिंसा: मुख्य साजिशकर्ता व अन्य को दोबारा रिमाइंड पर ले रही पुलिस, अदालत ने लिया यह निर्णय

locationकानपुरPublished: Jun 15, 2022 09:26:10 pm

Submitted by:

Narendra Awasthi

एसआईटी एक बार फिर कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड सहित अन्य को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी लगाई है। जिस पर आज सुनवाई हुई अदालत ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके पूर्व 52 घंटे का रिमांड कदम होने के बाद पुलिस ने सोमवार को चारों को जेल भेज दिया था।

कानपुर हिंसा: मुख्य साजिशकर्ता व अन्य को दोबारा रिमाइंड पर ले रही पुलिस, अदालत ने लिया यह निर्णय

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कानपुर हिंसा में मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता को एसआईटी एक बार फिर रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है। इसके लिए कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी है। बताया गया कि करोड़ों के लेनदेन और फंडिंग के मामले में अभी पूछताछ बाकी है। बैंक संबंधी साक्ष्य जुटाने हैं। इन सब मामलों को देखते हुए पुलिस एक बार फिर कोर्ट गई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके पूर्व पुलिस मुख्य साजिशकर्ता सहित चार आरोपियों को 52 घंटे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। समय पूरा होने के बाद सोमवार को फिर से जेल भेज दिया गया। वहीं मंगलवार को पुलिस ने अदालत में अर्जी देकर चारों की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की है।

 

मामला 3 जून को जुमे की नमाज के बाद के बाद हुई हिंसा से जुड़ी है। जहां जुलूस की शक्ल में आए लोगों ने बम पत्थर और गोलियां चलाने लगे। जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। पुलिस को भी निशाना बनाया गया था। पुलिस सहित कई लोग घायल हुए थे। जिसमें चंदेश्वर हाता में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। पुलिस की जांच में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हयात जफर हाशमी का नाम सामने आया था। इसके अतिरिक्त जावेद, सुफियान और राहिल का भी नाम प्रकाश में आया था।

 

चारों को फिर रिमांड पर लेने का फैसला सुरक्षित

पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उल्लेखनीय है पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए थे। चारों को रिमांड में लेने के बाद हुई। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली। लेकिन 52 घंटे का रिमाइंडर खत्म होने के बाद सोमवार को पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया। सोमवार को एक बार फिर चारों को रिमांड में लेने के लिए अर्जी लगाई गई। जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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