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बेसमेंट का आकार बढ़ाया तो जमीन की कीमत का ५० प्रतिशत जुर्माना

locationकानपुरPublished: May 20, 2019 02:08:50 pm

भूखंड की साइज पर ही तय होगा बेसमेंट का आकार,केडीए ने नियम विरुद्ध निर्माण पर बढ़ाई जुर्माने की रकम

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बेसमेंट का आकार बढ़ाया तो जमीन की कीमत का ५० प्रतिशत जुर्माना

कानपुर। ज्यादातर लोग घर बनाते वक्त सोचते हैं कि ज्यादा जगह खाली छोड़ी जाए तो बेहतर है। ऐसे में बिना सोचे समझे बेसमेंट का आकार बढ़ा लेते हैं लेकिन अगर बेसमेंट का आकार तय सीमा से ज्यादा किया तो आप परेशानी में घिर सकते हैं। आप घर में निर्धारित सीमा से ज्यादा बेसमेंट का निर्माण कराते हैं तो जमीन की कुल कीमत का 50 प्रतिशत भुगतान शमन शुल्क के रूप में करना पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक अब भूखंड की साइज के आधार पर ही बेसमेंट का आकार भी तय होगा। केडीए ने शमन शुल्क की दरों को लागू कर दिया है।
केडीए ने बढ़ाई जुर्माना राशि
कई बार देखा गया है कि लोग निचले तल पर पूरा का पूरा बेसमेंट ही छोड़ देते हैं मगर अब ऐसा न करें तो बेहतर है। केडीए ने नक्शा व शमन शुल्क के लिए लागू नई दरों में कई प्रावधानों के विपरीत निर्माण पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी है। अब अनुमन्य सीमा से अधिक बेसमेंट का निर्माण करने पर आवासीय ही नहीं बल्कि व्यावसायिक, औद्योगिक, कार्यालय और सुविधाओं के भू-उपयोग में भी ज्यादा शमन शुल्क देना पड़ेगा।
इस तरह पड़ेगा जुर्माना
व्यावसायिक में ज्यादा निर्माण करने पर जमीन की कीमत का 100 प्रतिशत, कार्यालय में 75 प्रतिशत, औद्योगिक में 20 प्रतिशत और सुविधाओं के भू-उपयोग में 25 प्रतिशत शमन शुल्क देना होगा। इसी तरह फ्रंट सेट बैक की हालत में आवासीय भू-उपयोग में जमीन की कीमत का 100 प्रतिशत देना होगा। यानि, जितने की मौजूदा रेट के मुताबिक जमीन उतना ही शमन शुल्क लगेगा। व्यावसायिक निर्माण पर जमीन की कीमत का 200 प्रतिशत, कार्यालय में 150 प्रतिशत, औद्योगिक निर्माण पर 40 और सुविधाओं में शमनीय निर्माण पर 50 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। साइड सेट बैक की सूरत में आवासीय में जमीन की कीमत का 75 प्रतिशत, व्यावसायिक में 150 प्रतिशत, कार्यालय में 100 प्रतिशत, औद्योगिक में 40 प्रतिशत और सुविधाओं के भू-उपयोग में उल्लंघन पर जमीन की कीमत का 50 प्रतिशत शमन शुल्क देना होगा। पीछे की तरफ सेट बैक की सूरत में आवासीय में जमीन की कीमत का 50 प्रतिशत, व्यावसायिक में 100 प्रतिशत, कार्यालय में 75 प्रतिशत, औद्योगिक में 20 प्रतिशत और सुविधाओं के भू-उपयोग में जमीन की कीमत का 25 प्रतिशत शमन शुल्क देना होगा।
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