फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर किए गए पट्टे निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी की कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया। यह मुकदमा जिलाधिकारी कोर्ट ने सुनवाई के लिए एडीएम फाइनेंस की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। इस पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई की अगली तारीख एक जुलाई लगी है।
एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि गलत तरीके से आवंटित जमीन जीटी रोड (राष्ट्रीय राज मार्ग) के किनारे है। इसलिए भविष्य में इसका अधिग्रहण होने की संभावना है। भूमि का अधिग्रहण करने पर सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हो सकता है, क्योंकि अधिग्रहण करने पर जमीन की कीमत का चार गुना मुआवजा मिलता है।
एसडीएम बिल्हौर हिमांशु कुमार गुप्ता ने बताया कि अपात्रों को पट्टे करने की शिकायत के बाद जांच की गई। इसके बाद जिलाधिकारी की कोर्ट में मुकदमा दाखिल करा दिया गया। जिलाधिकारी की कोर्ट से यह मुकदमा सुनवाई के लिए एडीएम फाइनेंस की कोर्ट में स्थानांतरित हो गया है। पट्टा निरस्त करने, संबंधित प्रधान और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई पर कोर्ट फैसला करेगी। फैसला आने के बाद उस पर अमल कराया जाएगा।