कानपुर

खाकी वर्दी और आला अफसरों ने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो दोगुना जुर्माना लगेगा

बगैर हेलमेट जनता को एक हजार तो पुलिस-अफसरों को देना होगा दो हजार जुर्माना इसी प्रकार सीट बेल्ट, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी लगेगा दोगुना जुर्माना

कानपुरAug 30, 2019 / 12:44 pm

आलोक पाण्डेय

खाकी वर्दी और आला अफसरों ने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो दोगुना जुर्माना लगेगा

कानपुर। कानून का पालन करने वाले अगर कानून तोड़ेगे तो उन्हें आम जनता से ज्यादा सजा भुगतनी होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है, ऐसे में उन पर पहले सख्ती की जानी चाहिए। इसीलिए मोटर व्हीकल्स एक्ट में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। संशोधित एमवी एक्ट में प्रावधान किया गया है कि कानून का पालन कराने वाले यदि उल्लंघन करते तो दोगुना जुर्माना देना। यह भी साफ कर दिया गया है कि कानून का पालन कराने वालों को पहले खुद नियमों को पालन करना होगा।
भरना होगा दो गुना जुर्माना
बगैर हेलमेट वालों का चालान करने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर को खुद भी हेलमेट लगाकर चलना होगा। यदि ट्रैफिक इंस्पेक्टर पकड़ा गया तो दोगुना जुर्माना भरना होगा। इसी तरह परिवहन अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा गया है। आरटीओ, एआरटीओ यदि गाड़ी ड्राइव करेंगे तो नियमों का पालन करना होगा। खुद वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना होगा। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना होगा। पकड़े गए तो इन्हें भी डबल पेनाल्टी भरनी होगी।
एक सितंबर से लागू
एक सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल्स एक्ट लागू हो रहा है। इसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए अधिनियम के दायरे में ट्रैफिक, पुलिस, परिवहन अधिकारी और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय की गई है। उन्हें कानून का पालन कराने से पहले खुद कानून पर अमल करना होगा।
तय की गई जिम्मेदारी
ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वालों की भी जवाबदेही एमवी एक्ट 2019 के सेक्शन 210 बी में तय की गई है। अधिनियम में साफ कर दिया गया है कि प्रवर्तन कार्य करने वाला कोई अधिकारी कर्मचारी यदि कानून का उल्लंघन करता मिला तो उसे लापरवाह मानते हुए दोगुना जुर्माना वसूला जाए। यह माना जाएगा कि संबंधित लोक सेवक कानून के प्रति संवेदनशील नहीं है। कोई भी कानून जनता पर लागू करने से पहले उन्हें खुद उसका पालन करना चाहिए।
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