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जब बुलाया जाए तभी आएं आरटीओ दफ्तर, वरना नहीं होगा काम

locationकानपुरPublished: Feb 09, 2020 12:51:16 pm

तय तिथि में ही ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा काम हो सकेगादोबारा नई तिथि आवंटन पर नहीं देना होगा कोई शुल्क

जब बुलाया जाए तभी आएं आरटीओ दफ्तर, वरना नहीं होगा काम

जब बुलाया जाए तभी आएं आरटीओ दफ्तर, वरना नहीं होगा काम

कानपुर। आरटीओ दफ्तर में अनावश्यक भीड़ को रोकने और आवेदकों की सुविधा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य के लिए नियम बदल दिए गए हैं। अब तय तिथि पर ही ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य होंगे। तय तिथि के दो दिन बाद आप डीएल संबंधी कार्य नहीं करवा पाए तो आपको दोबारा ऑनलाइन आवेदन के जरिए नई तिथि लेनी होगी। इसके पीछे मंशा है कि दफ्तरों में केवल निर्धारित किए गए लोग ही पहुंचे। इसका असर आवेदकों को ही मिलेगा और तय समय पर उनका काम होगा।
अभी तक थी यह सुविधा
अभी तक एआरटीओ या फिर आरटीओ अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तय तिथि के पहले या बाद में भी डीएल कार्य करवाने की इजाजत दे देते थे। इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। नई व्यवस्था प्रभावी होने से कई आवेदक निराश होकर लौट गए क्योंकि वे लोग या तो तय तिथि के एक सप्ताह बाद डीएल बनवाने आए थे या फिर उन्हें पहले डीएल बनवाना था। साफ्टवेयर में बदलाव होने से किसी को राहत नहीं मिली। इस फैसले पर अमल होने का असर भी दफ्तर में दिन भर दिखा।
नहीं पड़ेगा कोई शुल्क
डीएल संबंधी की निर्धारित तिथि पर यदि आप नहीं पहुंचते हैं और आपको नई तिथि लेनी पड़ती है तो इसके लिए कोई अर्थदंड या शुल्क नहीं देना होगा। ऑनलाइन डीएल बनवाने के किए जाने वाले आवेदन में जो तिथि दी गई है, इस तिथि के अलावा दो दिन की मोहलत रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी को यदि डीएल संबंधी किसी कार्य की 4 फरवरी की तिथि दी गई थी और वह किसी कारणवश तय तिथि में दफ्तर नहीं गया तो वह अगले या इसके दूसरे दिन यानी कि 5 व 6 फरवरी को जाकर अपना काम करा सकता है। इसके बाद की तिथि में उसे दोबारा ऑनलाइन आवेदन फार्म को खोलने के बाद शेड्यूल के स्लॉट को मॉड़ीफायड करना होगा।

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