कोरोना महामारी में लॉकडाउन के तहत अधिकांश लोगों की लापरवाही के चलते नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है, इसके चलते जिला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गईं हैं। वहीं शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी अनूप कुमार ने स्पष्ट रूप से जिले के सभी थानों व चौकियों में निर्देश देते हुए कहा कि बिना फेसमास्क के घूमते हुए लोगों पर जुर्माना लगाकर उन्हे सबक सिखाया जाए। इसके अतिरिक्त दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही चल सकेगा। दूसरे व्यक्ति के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में चालान काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉविड-19 अधिनयम 2020 के अन्तर्गत संशोधन कानून के अन्तर्गत जुर्माना व चालान देय होगा।