कानपुर देहात के अकबरपुर में टीआई वीरपाल सिंह तोमर ने यातायात नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय सेल्फी लेने की भूल न करें। दुर्घटना को आमंत्रित करने वाली इस गलती को छुड़ाने के लिए वाहन चालकों से अब दो हजार जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। वाहन चलाने के दौरान फोन पर बातचीत करते पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इस दौरान स्कूलों के शिक्षकों को भी बताया गया कि वह स्वयं जागरूक बने और स्कूल के छात्र-छात्राओं को इसके लिए आगाह करें।
नए वाहन एक्ट को सख्त बनाते हुए परिवहन विभाग ने यातायात नियम का उल्लंघन रोकने की कोशिश की है। सड़क सुरक्षा प्रवर्तन विभाग ने नए वाहन एक्ट में जुर्माना की राशि पांच से सौ गुणा तक बढ़ा दी है। पहली बार एक्ट में किए गए प्रावधान के इमरजेंसी वाहन को गुजरने के लिए रास्ता नहीं देने वाले से दस हजार रुपए जुर्माना वसूलने के लिए कहा गया है। गति सीमा तोड़ने पर 400 रुपये की जगह अब एक हजार और मध्यम श्रेणी के कॉमर्शियल वाहन के लिए दो हजार रुपये जुर्माना वसूलने का नियम बनाया है।