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पार्किंग के बदले नियम, सड़क पर ऐसे स्थानों नहीं खड़ी होगी कार-बाइक

locationकानपुरPublished: Jun 11, 2019 11:27:07 am

अतिक्रमण पर अंकुश की जिम्मेदारी थानेदार के कंधों पर, सड़क पर वाहन खड़ा मिला तो उठा ले जाएगी क्रेन

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पार्किंग के बदले नियम, सड़क पर ऐसे स्थानों नहीं खड़ी होगी कार-बाइक

कानपुर। शहर में जाम को खत्म करने के लिए अफसरों ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम सख्ती के साथ लागू करने को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसे लेकर नगर निगम में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। सबसे अहम मुद्दा अतिक्रमण का रहा, जिसके लिए तय किया गया कि मुख्य चौराहों से ५० मीटर की दूरी तक नो वेंडिंग जोन बनाया जाएगा।
नहीं खड़ा होगा कोई वाहन या ठेला
महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि मुख्य चौराहों से 50 मीटर की दूरी पर कोई ठेला या वाहन नहीं खड़े होने दिए जाएंगे। अवैध वाहन स्टैंड, अवैध होर्डिंग्स और यूनीपोल जो यातायात में बाधक हैं, हटाए जाएंगे। जिस विभाग की सड़क और संपत्ति होगी उसी विभाग द्वारा अभियान की पहल की जाएगी। 17 जून से रोस्टर बनाकर संयुक्त टीम यह अभियान चलाएगी।
सड़क पर नहीं खड़े होंगे वाहन
सड़क पर दुकानों के बाहर या फुटपाथ पर वाहन नहीं खड़े होंगे। इससे भी जाम लगता है। इन्हें नवीन मार्केट, परेड चौराहा और कैनाल पटरी आदि मल्टीपार्किंग में खड़ा कराया जाएं। यदि सड़क पर वाहन खड़े होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस व नगर निगम मिलकर सड़क पर खड़े वाहनों को क्रेन से उठाएगी।
थानेदार नहीं होने देंगे अतिक्रमण
जाम के लिए जिम्मेदार सबसे प्रमुख कारण है अतिक्रमण। इसलिए अतिक्रमण हटवाने पर भी जोर दिया गया। निर्णय लिया गया कि संयुक्त विभागीय टीम का गठन होगा जिस पर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी होगी। दोबारा अतिक्रमण न हो इसका दारोमदार संबंधित थानाध्यक्ष पर होगा। यदि एक बार अभियान चलाने के बाद उस इलाके में दोबारा अतिक्रमण हुआ तो थानेदार को जवाब देना होगा।
योजना बनाकर ही खोदी जाए सड़क
भूमिगत लाइनों के लिए होने वाली सड़क की खुदाई से सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो जाता है और जाम लगता है, साथ ही जलापूर्ति, पीएनजी और सीएनजी गैस की पाइप लाइनों और सीवर की लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी भी सड़क की खुदाई सरकारी व अद्र्धसरकारी विभागों द्वारा आपस में समन्वय स्थापित करने के बाद ही की जाएगी। इसके लिए स्थलवार और दिन वार समयबद्ध कार्यक्रम को नगर निगम के संज्ञान में लाकर ही खुदाई की जा सकती है।
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