दायर याचिका में अधिवक्ता विनोद शुक्ला ने कहा था कि अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने एक सभा में चौकीदार चोर है की टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ा था। साथ ही उद्योगपति अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जाने का आरोप लगाया था। विनोद शुक्ला ने बताया कि शीर्ष अदालत की ओर से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। इसे लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई।