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कोविड-१९: अब जुकाम-बुखार की दवा पाने को भी पूरी करनी होगी यह शर्त

locationकानपुरPublished: Apr 11, 2020 02:15:21 pm

प्रशासन ने बनाया नियम, दर्ज करना होगा नाम और मोबाइल नंबर नियम तोडऩे वाले डॉक्टर व दवा विक्रेता के खिलाफ होगी कार्रवाई

कोविड-१९: अब जुकाम-बुखार की दवा पाने को भी पूरी करनी होगी यह शर्त

कोविड-१९: अब जुकाम-बुखार की दवा पाने को भी पूरी करनी होगी यह शर्त

कानपुर। अगर आपको जुकाम-बुखार या फिर मामूली खांसी भी है तो आपको दवा खरीदने से पहले दवा विक्रेता या फिर क्लीनिक पर अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। यह केवल खानापूरी नहीं बल्कि प्रशासन का बनाया गया नया जरूरी नियम है। इसके बिना आप एक गोली या कैप्सूल भी नहीं पा सकेंगे। इतना ही नहीं अगर किसी क्लीनिक के डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टोर संचालक ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना के खिलाफ नया अभियान
शासन और प्रशासन मिलकर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शासन हरसंभव प्रयास कर रहा है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि कोरोना को हराने के लिए उसकी चेन तोडऩा बहुत आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि हर संक्रमित का समय से इलाज हो और उसे दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने से रोका जाए। लेकिन इनती बड़ी जनसंख्या और जागरूकता के अभाव में हर संक्रमित को तलाश पाना संभव नहीं है। ज्यादातर संक्रमित तभी सामने आ रहे हैं जब वे गंभीर बीमार हो जाते हैं, मगर इस बीच वे कितनों को संक्रमण बांट देते हैं इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है।
संभावित मरीजों की तलाश होगी आसान
अगर मेडिकल स्टोर पर खांसी, जुकाम व बुखार की दवा खरीदने वाले लोग रिजस्टर पर नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। प्रत्येक मेडिकल स्टोर संचालक प्रतिदिन की सूचना ड्रग इंस्पेक्टर को उपलब्ध कराएगा। इससे प्रशासन को तुरंत पता लग जाएगा कि किस इलाके में कितने लोग खांसी-बुखार के शिकार हैं। इससे संभावित मरीजों की तलाश आसानी से हो सकेगी।
लापरवाही की तो होगी कार्रवाई
डीएम ने इसमें लापरवाही करने वाले मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाया है। वहीं मेडिकल स्टोरों पर कुछ लोग खांसी, जुकाम, बुखार व सांस लेने की तकलीफ होने पर दवा खरीद रहे हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति के संक्रमित होने का पता नहीं चल रहा है। इस पर शासन ने मेडिकल स्टोर संचालकों को प्रतिदिन रजिस्टर पर उक्त दवा लेने वाले व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नंबर आदि विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए है। डीएम राकेश कुमार सिंह ने जनपद के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को प्रतिदिन की रिपोर्ट ड्रग इंस्पेक्टर को भेजने के नर्दिेश दिए है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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