SSP ने शराब माफियाओं पर किया प्रहार , पहली बार इस धारा के तहत दर्ज हुई FIR
कानपुरPublished: May 22, 2018 04:23:04 pm
मौत के सौदागारों पर पुलिस-प्रशासन का एक्शन, माफियाओं को दबोचने के लिए लगी एसटीएफ-क्राइमब्रान्च
SSP ने शराब माफियाओं पर किया प्रहार , पहली बार इस धारा के तहत दर्ज हुई FIR
कानपुर। सजेंडी थानाक्षेत्र के डुलगांव में जहरीली शराब का सेवन करने से पिछले तीन दिन में नौ लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं हैलट और उर्सला में 25 ग्रामीणों का इलाज चल रहा है। जिनमें आधा दर्जन की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब के कहर के बाद खुद डीएम सुरेंद्र सिंह और एसएसपी अखिलेश कुमार ने कमान संभाली है और जिले के सात शराब माफियाओं को चिन्हित कर उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस की टीमें लगा दी हैं। साथ ही कानपुर में पहली बार वहीं पुलिस ने आबकारी की धारा 60 ए का प्रयोग किया है। इस धारा में उम्रकैद से लेकर मौत की सजा का प्रवधान है। एसएसपी अखिलेश कुमार ने बताया कि पिछले 28 घंटे से लगातार पुलिस छापेमारी कर शराब की अवैध भठ्ठियों के अलावा इस कारोबार से जुड़े लोगों को दबोच रही इहै। साथ ही उनके हर मूवमेंट पर नजर रखने के साथ ही उनके गुर्गो की तलाश की जा रही है।
शराब माफियाओं को किया चिन्हित
पिछले एक दशक से कानपुर नगर व देहात में शराब माफियाओं का गढ़ गया था। यहां से हर साल तीन से चार सौ करोड़ रूपए का नकली शराब का कारोबार होता था। शराब माफिया आबकारी, खाकी और खादी को मिलाकर कानपुर से असपास के जिलों में नकली शराब की सप्लाई करते थे। कईबार पुलिस और आबकारी विभाग ने माफियाओं पर कार्रवाई की लीख् लेकिन रसूख व पैसे के बल पर वह बच निकलते रहे। पर सजेंडी थानाक्षेत्र के डूलगांव में शुक्रवार की शाम सरकारी ठेके से शराब खरीदकर जिसने उसका सेवन किया, वह काल के गाल में समा गया। सजेंडी में तीन दिन के अंदर नौ तो रूरा थानाक्षेत्र में छह लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के बाद योगी सरकार हरकत में आई और नगर-देहात के डीएम, एसएसपी और एसपी को तत्काल शराब माफियाओं पर कार्रवाई का आदेश दिया। पुलिस ने शहर के सात बड़े शराब माफियाओं को चिन्हित कर उन पर आबकारी की धारा 60 ए का प्रयोग किया है।
पुलिस की कार्रवाई जारी
15 लोगों की मौत के बाद शराब माफियाओं के खिलाफ एसएसपी अखिलेश कुमार सड़क पर खुद उतर आए हैं और मिलावटी व जहरीली शराब बिक्री व ठिकानों (ढाबा, फार्म हाउस और हाईवे की शराब की दुकानों) पर छापेमारी शुरू करा दी है। जहां सादे में खुद पुलिस कर्मी खरीदार बनकर धरपकड़ में जुटे है। एसएसपी के आदेश पर एसटीएफ, क्राइम ब्रान्च और पुलिस की टीमें सीटीएस बस्ती कल्याणपुर निवासी शराब माफिया विवेक सिंह, बगिया क्रासिंग निवासी संतोष सिंह, संचितपुर घाटमपुर निवासी कल्लू मिश्र चौराई बिधनू निवासी संजय गुप्ता, सुरर्हया बिधनू निवासी दिनेश सिंह चौहान, सजेंडी कानपुर निवासी दिलीप सिंह,सजेंडी निवासी किशन कंजड़ को दबोचने के लिए दिन रात दबिश दे रही हैं। यह सातों शातिर अपराधी हैं और कानपुर में विनय सिंह के साथ मिलकर जहरीली शराब का कारोबार कर रहे थे।
सातों पर दर्ज हैं कई मामले
सीटीएस बस्ती निवासी विवके सिंह पर कल्याणपुर में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 9 मुकदमे। इसके विरुद्ध 25 अप्रैल 2018 को गुंडा अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई थी। कल्याणपुर पुलिस इसे कईबार जेल भी भेज चुकी है, पर जमानत पर बाहर आते ही शराब के अवैध करोबार में लग जाता है। वहीं संतोष कुमार कल्याणपुर में आबकारी अधिनियम के दो मुकदमे। इसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रगति पर। साथ ही कल्लू मिश्र, को 13 फरवरी 2017 को हरियाणा की शराब की 526 पेटी के साथ जेल भेजा गया। पर जमानत पर वह जेल से बाहर आ गया। पुलिस ने इसके खिलाफ 25 जून 2017 को गुंडा अधिनियम की कार्रवाई थी। संजय गुप्ता, पर 24 मई 2016 को अपने साथियों के साथ अवैध फैक्ट्री संचालन में पकड़ा गया। 26 जून 2017 को गुंडा एक्ट की कार्रवाई। जमानत पर आरोपी जेल से बाहर है। दिनेश सिंह चौहान को दिनांक 2 जुलाई 2017 को अवैध फैक्ट्री संचालन में पकड़ा गया। निरीक्षक घाटमपुर/थानाध्यक्ष बिधनू को गुंडा व गैंगस्टर कार्रवाई के निर्देश दिए। दिलीप सिंह के खिलाफ सचेंडी थाने में आबकारी अधिनियम में छह मुकदमे। 20 मई 2017 को गुंडा अधिनियम में कार्रवाई। 30 जून 2017 को हिस्ट्रीशीट खोली गई। जबकि किशन कंजड़, के खिलाफ सचेंडी में आबकारी अधिनियम के 4 मुकदमे। 20 मई 2017 को गुंडाएक्ट में कार्रवाई। 30 जून 2017 को हिस्ट्रीशीट खुली।
365 दिन में 887 आरोपी अरेस्ट
एक साल में पुलिस ने मिलावटी, कच्ची व तस्करी की शराब (हरियाणा) में 798 मामले दर्ज किए। इसमें पुलिस ने 887 लोगो को गिरफ्तार किया। उनके पास से 3625 लीटर अंग्रेजी और 27 हजार लीटर से अधिक देशी और कच्ची शराब बरामद की। पिछले दिनों नौबस्ता व चकेरी पुलिस ने एसटीएफ के साथ हजारों लीटर शराब बनाने वाला केमिकल बरामद कर सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले पर एसएसपी अखिलेश कंमार ने बताया कि मिलावटी शराब मामले में आबकारी की धारा 60 ए और उसमें खतरनाक अपमिश्रण पाए जाने पर आइपीसी की धारा 272 का भी इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए हैं। 60ए में मृत्यु दंड और 272 में आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। जिस थाने में मिलावटी शराब बिकती मिली उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।