scriptजमात में शामिल होने वाले को छिपाया तो लगेगी रासुका, जारी हुआ यह फरमान | Rasuka will be set to break the lockdown in Kanpur | Patrika News

जमात में शामिल होने वाले को छिपाया तो लगेगी रासुका, जारी हुआ यह फरमान

locationकानपुरPublished: Apr 06, 2020 01:19:06 pm

कोरोना के लक्षण वाले मरीज और विदेश दौरे की जानकारी देना जरूरी
आदेश न मानने पर महामारी एक्ट के तहत आरोपी को काटनी होगी जेल

जमात में शामिल होने वाले को छिपाया तो लगेगी रासुका, जारी हुआ यह फरमान

जमात में शामिल होने वाले को छिपाया तो लगेगी रासुका, जारी हुआ यह फरमान

कानपुर। तब्लीगी जमातियों के कारण बेकाबू हुए संक्रमण के चलते अब प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ऐलान कर दिया गया कि अगर किसी जमाती के बारे में जानकारी छिपाई गई या फिर बीमारी और विदेश दौरे की प्रशासन को जानकारी नहीं दी गई तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। महामारी एक्ट के तहत प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है।
लॉकडाउन तोड़ा तो होगी जेल
संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए अब प्रशासन पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराएगा। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर भी रासुका लगाने की तैयारी है। खासकर रेड जोन घोषित एरिया में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर। इस संबंध में डीआईजी ने रविवार को निर्देश जारी किए। पुलिस ने चमनगंज, बेकनगंज, बाबपुरवा, सजेती के बरीपाल का एरिया पहले से ही सील किया है।
आने-जाने पर लगा प्रतिबंध
डीआईजी अनंत देव ने बताया कि जमातियों के संपर्क वाले इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के चलते आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इन इलाकों में पुलिस की टीमें लगातार एनाउंसमेंट कर रही हैं कि जो भी जमात से लौटा हो, विदेश से आया हो या फिर कोरोना के लक्षण हों वे तुरंत पुलिस, प्रशासन या मेडिकल टीम को सूचना दें।
घर-घर खोज रही पुलिस टीमें
प्रशासन को लोगों की जानकारी का इंतजार नहीं है, बल्कि पुलिस अब अपने स्तर से लोगों को खोज-खोजकर जांच के लिए भेज रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग खुद सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में डीआईजी का कहना है कि अगर किसी ने लापरवाही बरती और सूचना नहीं दी तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। साथ ही रासुका भी लगाया जाएगा।
रेड जोन में गए तो गिरेगी गाज
रेड जोन (चमनगंज, मछरिया, बाबूपुरवा, घाटमपुर) में किसी के बाहर निकलने की मंजूरी नहीं है। डीआईजी ने बताया कि अगर अब कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उस पर लॉकडाउन का उल्लंघन की धारा के अलावा महामारी एक्ट के साथ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीआईजी ने बताया कि अगर किसी ने मेडिकल स्टाफ या पुलिसकर्मियों से अभद्रता की तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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