पुलिस के अनुसार खुदरड़ा निवासी रमेश पुत्र शंकरलाल खराड़ी ने इस्तगासे में बताया कि आसपुर निवासी अरविंद पुत्र म्याराम पंचाल, सागवाड़ा के मनीष पुत्र अरविंद पंचाल एवं सलूंबर के मोतीलाल पुत्र भैरा मीणा ने जय श्री अम्बे विकास संस्थान, आसपुर के नाम से संस्था गठित कर उपहार योजना चलाई।
उसका सचिव प्रार्थी रमेश खराड़ी रहा। योजना के लिए प्रार्थी ने हीरालाल डामोर, मांगीलाल जैताणा, धनजी मीणा, पर्वतसिंह जसपुर भाटोका, चंदूलाल रोत साबला, भगवानलाल मीणा मोलगडा, दिनेश भाई मेघवाल खुदरड़ा, इंदिरा खराड़ी आसपुर सहित कुछ लोगों को एजेंट नियुक्त कर ग्राहक बनाने के लिए अधिकृत किया।
ग्राहकों से प्रतिमाह तय राशि लेकर उसके एवज में नियमित इनामी ड्रा कर वस्तुएं देने का सिस्टम बनाया। एजेंट ने ग्राहकों से वसूली 62 लाख 97 हजार 886 रुपए की राशि अलग-अलग समय में संस्था के कार्यालय में बैठने वाले रौनक व अरविंद के पास जमा करवाई।
बाद में ग्राहकों व एजेंट को न तो नियमित इनामी ड्रा के समय बुलाया और न ही तय शर्तों के अनुसार उपहार की वस्तुएं दी गई। प्रार्थी रमेश सहित सभी ने उपहार या जमा राशि वापस करने की मांग की। परंतु आरोपी मुकर गया। इसको लेकर पिछले दिनों प्रार्थी व आरोपियों के बीच झगड़ा भी हुआ। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।