scriptऐसे लोग सरेंडर कर दें राशन कार्ड नहीं तो जाना पड़ सकता जेल | surrender ration card if you are ineligible | Patrika News

ऐसे लोग सरेंडर कर दें राशन कार्ड नहीं तो जाना पड़ सकता जेल

locationकानपुरPublished: May 02, 2020 12:06:14 am

Submitted by:

Vinod Nigam

डीएम के आदेश के बाद जिलापूर्ति आधिकारी ने प्रेस विज्ञृप्ति जारी कर की अपील, जांच के बाद दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई ।

ऐसे लोग सरेंडर कर दें राशन कार्ड नहीं तो जाना पड़ सकता जेल

ऐसे लोग सरेंडर कर दें राशन कार्ड नहीं तो जाना पड़ सकता जेल

कानपुर। लाॅकडाउन के चलते प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2020 से राशन कार्ड धारकों के साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड धारकों व श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को सरकारी राशन की दुकानों से खाद्यान वितरण के आदेश दिए थे। साथ ही पात्रों को राशनकार्ड बनाए जाने को भी कहा था, लेकिन सरकार की इस योजना का लाभ गरीब से ज्यादा अमीर उठाने लगे। जिसके बाद शुक्रवार को डीएम ब्रम्हादेव तिवारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपात्र राशन कार्ड धारकों को सरेंडन करने को कहा है। यदि वह ऐसा नहीं करते तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपात्रों ने बनवाए राशनकार्ड
जिलापूर्ति अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि इस लॉकडाउन पीरियड में काफी ऐसे लोग राशन कार्ड बनवा रहे हैं, जो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जल्द नए राशन कार्ड की जांच कराई जाएगी। तब कोई ऐसा व्यक्ति मिला, जिसने अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड बनवाया है और राशन ले रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि कार्डो की जांच के लिए टीम का गठन किया जाएगा। जांच के बाद रिपोर्ट में यदि कोई अपात्र ने राशनकार्ड बनवाकर राशन लिया होगा तो उस पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा।

ये लोग अपात्र
जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्डधारक के लिए मानक बने हैं। जैसे -अपना 100 वर्ग मीटर का मकान हो, ऐसी लगा हो, चारपहिया वाहन हो, असलहा लाइसेंस हो, आयकर दाता हो। ये लोग पात्र की सूची में नहीं आते। हमारी इन सभी से अपील है कि यदि कार्ड बनवा लिया है तो उसे स्थानीय कार्यालय में जमा करा दें। जिलापूर्ति अधिकारी ने कहा कि अन्य किसी जानकारी के लिए जिला पूर्ति कार्यालय 8931094988 पर संपर्क कर सकते हैं।

जिम्मेदारों पर कार्रवाई
वहीं जिलाधिकारी ने मातहतों को चेतावनी दी है कि मुफ्त राशन वितरण में पूरी पारदर्शिता हो। जहां भी अनियमितता मिली तो जिम्मेदारों पर भी कानूनी चाबुक चलेगा। डीएम ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मनरेगा के सक्रिय जॉब कार्ड धारकों व श्रम विभाग के पंजीकृत व नवीनीकृत श्रमिकों को निशुल्क 35 किलो राशन दिया जा रहा है। इसके लिए जॉबकार्ड धारक को अपना जॉबकार्ड व रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर राशन दुकानदार के पास जाना अनिवार्य होगा। पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट पांच किलो के हिसाब से राशन मिल रहा है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो