सावित्री खरे निवासी जामू थाना बिधनू के पति के नाम कई साल पहले कल्याणपुर आवास-विकास के अंबेडकरपुरम में 60 वर्ग गज का प्लाट आवंटित हुआ था। पति की मौत के बाद सावित्री ने सारी किस्तें भी भर दीं। तब महिला अपने परिचित गंगागंज पनकी निवासी शुभम द्विवेदी को लेकर 26 मई 2018 को प्लॉट की रजिस्ट्री कराने आवास-विकास पहुंचीं। महिला का आरोप है कि प्लॉट की रजिस्ट्री होने के कुछ समय बाद ही शुभम व उसके साथियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए।
इसके बाद आवास विकास में कार्यरत बाबू इंद्र कुमार तिवारी की मिलीभगत से कई दस्तावेजों पर उनसे अंगूठे लगवा लिए। आठ महीने बाद उन्हे जानकारी हुई कि शुभम ने धोखाधड़ी कर बस प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली थी। जिसमें चकेरी निवासी अमित कक्कड़ व ग्वालटोली निवासी विकास साहू गवाह थे। पीड़िता के मुताबिक चौकी से लेकर कल्याणपुर थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जाकर सुनवाई हुई है। सावित्री खरे ने डीसीपी को बताया कि वह कम पढ़ी लिखी हैं, इसके लिए उन्होंने शुभम की मदद ली थी। पता नहीं था कि वह खुद ही धोखेबाजी का शिकार हो जाएंगी।