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दीपावली पर आप भी रहें सतर्क, आतिशबाजी बिक्री के लिए क्या हो रहे ये मानक पूरे, जानिए

locationकानपुरPublished: Oct 22, 2019 06:22:03 pm

Submitted by:

Arvind Kumar Verma

पैसे कमाने की होड़ में आतिशबाजी या व्यापारी मानक को पूरा न करके खतरे का संकेत देते हैं।

दीपावली पर आप भी रहें सतर्क, आतिशबाजी बिक्री के लिए क्या हो रहे ये मानक पूरे, जानिए

दीपावली पर आप भी रहें सतर्क, आतिशबाजी बिक्री के लिए क्या हो रहे ये मानक पूरे, जानिए

कानपुर देहात-दीपावली त्योहार का भी अपना अलग आनंद है। एक तरफ लोग मिठाईयों का सुरूर तो दूसरी तरफ आतिशबाजी की धमाचौकड़ी की रौनक त्यौहार को और भी रंगीन बना देती है लेकिन इन सबके बीच हमें खास ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि दीवाली आते ही बाजारों में आतिशबाजी की दुकानें सजकर तैयार हो जाती हैं। पैसे कमाने की होड़ में आतिशबाजी या व्यापारी मानक को पूरा न करके खतरे का संकेत देते हैं। ऐसे ही कानपुर देहात के रसूलाबाद झींझक, सिकंदरा, रूरा, अकबरपुर सहित अन्य कस्बे में देखने को मिल रहा है।
बीते दिनों यहां मिले थे भंडारण

दरअसल पटाखा बिक्री के लिये एसडीएम के कार्यालय से आतिशबाजी बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसके बाद इन अस्थाई लाइसेंसधारक आतिशबाजी के स्टाल सजा रहे हैं। अभी हाल में पिछले दिनों पुलिस के छापे में गजनेर, रूरा व झींझक कस्बे से अवैध रूप से आतिशबाजी का भंडारण मिला था। इसके बाद भी हादसे का खतरा बना हुआ है। एसपी अनुराग वत्स ने बताया कि पटाखों के लाइसेंसी दुकानदारों को अग्निसुरक्षा के साथ ही तय मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कर्मियों को आतिशबाजी का भंडारण करने वालों की सूचना एकत्र करने को कहा गया है। अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
आतिशबाजी बिक्री के लिए मानक

1-दुकानों की आपस में दूरी तीन मीटर होनी चाहिए।

2-खुले मैदान व आबादी के बाहर दुकानें लगेंगी।

3-दुकानों को बनाने में कपड़े का इस्तेमाल न करें।
4-बड़ी आवाज वाले पटाखा व रॉकेट न बेचे जाए।

5-विक्रय स्थल से 100 मीटर परिधि में पटाखे न चलाएं।

6-मोमबत्ती व चिराग आदि का दुकानों में प्रयोग न किया जाए।

7-दुकानों के पास बिजली के तार नहीं होने चाहिए।
8-पटाखों की दुकानों पर आग बुझाने के लिए पानी-बालू आदि होनी चाहिए।

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