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आचार संहिता की करें पालना, जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक

locationकरौलीPublished: Oct 12, 2018 04:34:55 pm

Submitted by:

Dinesh sharma

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आचार संहिता की करें पालना, जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक

करौली. विधानसभा चुनाव में आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने को लेकर गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अभिमन्यु कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों की बैठक हुई।

इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार आचार संहिता की पालना की जाए।
अगर कहीं आदर्श आचार संहिता की पालना का उल्लंघन मिले तो उसकी सूचना शीघ्र चुनाव नियंत्रण कक्ष में दी जाए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें, इसके लिए राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेबल एजेन्ट की सूची भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।
कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित नहीं रहे। वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा दिव्यांगों को भी मतदान केन्द्र तक लाने की व्यवस्था की गई है। बैठक में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी नवरत्न कोली ने आदर्श आचार संहिता की पालना की जानकारी दी।
साथ ही नामांकन से तारीख से पूर्व एवं बाद में किए जाने वाले चुनाव खर्चों के साथ अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व लेखा तैयार करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी के खर्चें का तीन बार खाते का परीक्षण किया जाएगा।
मतदान से तीन दिन पूर्व खातों की जांच कराई जाएगी। उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने कहा कि मतदान के बाद 30 दिनों के भीतर अभ्यर्थी को पूरे खर्चें हिसाब का प्रस्तुत करना होगा। बैठक में हिण्डौन विधायक राजकुमारी जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश राजौरिया, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष भूपेन्द्र भारद्वाज, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जमनालाल जाटव सहित रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित थे।
राजकीय विभागों उपक्रमों में नहीं ठहर सकेंगे जनप्रतिनिधि
करौली. जिला निर्वाचन अधिकारी अभिमन्यु कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, होटलों, अतिथि गृहों, डाक बगलों में केन्द्र या राज्य सरकार के कोई मंत्री, सांसद, विधायक या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं ठहर सकेंगे।
केवल ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जिन्हें जेड श्रेणी या उससे ऊपर का कवच प्राप्त हो, उनकों ठहरने की अनुमति उस स्थिति में दी जा सकती है, जब ऐसे आवास को पहले से ही निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारी अथवा पर्यवेक्षकों को उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया हो।
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