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करौली में दुराचरण के आरोपी को दस साल की सजा

locationकरौलीPublished: Jul 24, 2019 07:28:19 pm

Submitted by:

vinod sharma

करौली. करौली के पोक्सो कोर्ट के न्यायधीश जगमोहन अग्रवाल ने बालक के साथ दुराचरण के आरोपी को दस साल की सजा सुनाकर 15 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने से दण्डि़त किया है। आरोपी मुकेश पुत्र बोदन मीना निवासी सिंघानिया थाना बालघाट व हॉल निवासी किरवाड़ा थाना श्रीमहावीरजी जिला करौली है

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करौली में दुराचरण के आरोपी को दस साल की सजा


15 हजार का जुर्माना भी लगाया
करौली. करौली के पोक्सो कोर्ट के न्यायधीश जगमोहन अग्रवाल ने बालक के साथ दुराचरण के आरोपी को दस साल की सजा सुनाकर 15 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने से दण्डि़त किया है। आरोपी मुकेश पुत्र बोदन मीना निवासी सिंघानिया थाना बालघाट व हॉल निवासी किरवाड़ा थाना श्रीमहावीरजी जिला करौली है। विशिष्ठ लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि बालघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2105 में अभियुक्त ने बालक के साथ दुराचरण (अप्राकृतिक मैथुन) किया था। इस मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायधीश ने दस साल की सजा सुनाई सथ ही आरोपी पर १५ हजार का जुर्माना भी लगाया है।
तेज हवा से टूटे पेड़, गढख़ेड़ा मार्ग हुआ ठप
बालिका घायल हुई
नादौती. यहां उपखण्ड मुख्यालय पर अपरान्ह करीब ४ बजे बूंदाबांदी के बीच तेज हवा के कारण नीमरोठकापुरा से आगे गढख़ेड़ा मार्ग पर पेड़ टूटकर गिरने से आवागमन ठप हो गया। तहसीलदार पंखी लाल मीना ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं को सड़क से पेड़ हटा कर आवागमन बहाल करने के निर्देश दिए। तेज हवा से गढख़ेड़ा रोड, पंचायत समिति कार्यालय परिसर आदि स्थानों पर पेड़ टूटकर गिउ गए। कई जगह कच्चे मकानों से टीन व छप्पर उड़ गए। ग्रामीणों ने बताया कि नीमरोठकापुरा में टीन शेड उडऩे से पेट्रोल पंप के पास स्थित कॉलोनी निवासी जयदेव शर्मा की सात वर्षीय बच्ची चोटिल हो गई। सिर में चोट लगने से परिजन उपचार के लिए गंगापुर सिटी ले गए। उपखण्ड मुख्यालय पर करीब २० से २५ मिनट तक बूंदाबांदी हुई।

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