करौली

कोर्ट ने ठेकेदार की बकाया राशि नहीं चुकाने पर जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर लगाया ताला

करौली. ठेकेदार का बकाया भुगतान नहीं करने पर (Court order) जिला एवं सैशन न्यायालय ने जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर ताला लगाने के आदेश जारी किए।

करौलीSep 18, 2019 / 12:44 pm

vinod sharma

कोर्ट ने ठेकेदार की बकाया राशि नहीं चुकाने पर जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर लगाया ताला

करौली. ठेकेदार का बकाया भुगतान नहीं करने पर (Court order) जिला एवं सैशन न्यायालय ने जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर ताला लगाने के आदेश जारी किए। इसके बाद सेल अमीन तसलीम हसन ने कार्यालय पर ताला लगाकर कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। जानकारी के अनुसार ठेकेदार हीरालाल जैन ने पांचना सिंचाई परियोजना में कार्य किया था, जिसका भुगतान का मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने पहले आदेश जारी कर ठेकेदार को भुगतान करने के आदेश दिए थे।
लेकिन पूरा भुगतान नहीं हो पाया। इस पर ठेकेदार ने न्यायालय से फिर गुहार लगाई। न्यायालय ने अब जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर ताला लगाने के आदेश जारी किए। जिससे अभियंता जल्द बजट स्वीकृत कराके भुगतान करा सके।
इधर जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता वीके शर्मा ने बताया कि ठेकेदार को ४४ लाख का भुगतान किया जा चुका है। कुर्की के वारंट के बाद ब्याज का भुगतान बकाया है।इसके भुगतान के लिएसरकार को पत्र भेजकर बजट की मांग की है।

कामकाज में हुई परेशानी
जल संसाधन विभाग के अधिशासी कार्यालय से अधिकारी-कर्मचारियोंको बाहर निकालकर भवन के दरवाजे पर ताला लगाया है। जिससे कर्मचारियों को कामकाज में परेशानी हुई।
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