थानाप्रभारी परभातीलाल के अनुसार दुब्बेपाड़ा निवासी सुरेश शर्मा ने न्यायालय के इस्तगासा के जरिए दर्ज प्राथमिकी में बताया कि गोमती कॉलोनी में उसके पिता दिवंगत हनुमान शर्मा व आरोपी गोविन्द प्रसाद, नारायण लाल व हरीप्रसाद शर्मा की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त भूमि थी। जिसका खसरा नम्बर 1203, 1204 व 1205 है। सैटलमेन्ट विभाग ने हाल खसरा नंबर 6156 रकबा 74 एयर, 6193 रकबा 69 एयर, 6198 रकबा 54 एयर कायम किए हैं। इस भूमि पर करीब दो दशक से अधिक समय से हिस्सेदारों के बीच विवाद चला आ रहा था। इसलिए एसडीओ ने तहसीलदार को भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर रखा था। लेकिन आरोपियों ने एसडीओ कार्यालय में सांठगांठ कर मामले को खारिज करवा लिया। इसके बाद पीडि़त की बिना सहमति के कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री करा भूमि पर भूखंड काट कर बेचने लगे। आरोप है कि रिसीवरी के दौरान आरोपियों ने भूमि से करीब 25 लाख रुपए के हरे व़ृक्ष काट कर बेच दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर उपनिरीक्षक होशियार सिंह को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया है।
पुलिस के अनुसार मामले में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शिव कॉलोनी निवासी भगवान सहाय शर्मा, पूर्व पार्षद कृष्णा कॉलोनी निवासी चन्द्रप्रकाश महाजन, गंगापुर निवासी प्रीतम सैनी, मोहननगर निवासी जयप्रकाश गुप्ता, गंगापुर निवासी सुशील दीक्षित, मनीराम प्रजापत, योगेन्द्र कुमार गुप्ता, सिकरौदा मीणा निवासी नत्थीलाल शर्मा, जयपुर के जामडोली निवासी श्यामसिंह जाट, सवाईमाधोपुर निवासी गोविन्द प्रसाद शर्मा, गोमती कॉलोनी निवासी नारायण लाल शर्मा व हरीप्रसाद शर्मा को नामजद करते हुए मामला दर्ज किया है।